इमरान हत्याकांड में कोर्ट का फैसलाः एक को आजीवन कारावास, दूसरा सबूत के अभाव में बरी

स्वतंत्र समय, सागर

शहर के बहुचर्चिच इमरान खान हत्याकांड मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने हत्या के आरोपी मोहम्मद इसरार कुरैशी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं मामले में नजमा कुरैशी और शेख रशीद उर्फ  बबलू कमानी को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी कर रहे लोक अभियोजक रामअवतार तिवारी ने बताया कि 29 जुलाई 2021 को मृतक इमरान खान उर्फ  बादशाह की पुरानी रंजिश में शुक्रवारी वार्ड में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात सामने आते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मो. इसरार कुरैशी, नजमा कुरैशी, शेख रशीद उर्फ  बबलू कमाली व एक नाबालिग को आरोपी बनाया था। जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही वारदात में उपयोग की गई बंदूक बरामद की गई। मामले की जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने प्रकरण से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। वारदात में उपयोग की गई बंदूक की जांच रिपोर्ट पेश की गई।

जिसमें सामने आया कि आरोपी ने अपनी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से इमरान खान पर फायर किया था। उक्त बंदूक मेक इन पाकिस्तान है। कोर्ट ने प्रकरणों में सभी पक्षों को सुना। जिसके बाद साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी इसरार कुरैशी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं दो आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। वहीं चर्चित इमरान खान हत्याकांड के फैसले को लेकर मंगलवार को जिला न्यायालय में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। सुबह से ही पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही न्यायालय में आम लोगों की आवाजाही बंद रही। दोनों पक्षों के लोग फैसले को लेकर न्यायालय पहुंचे थे। जहां उनके बीच टकराव होने की आशंका को देखते हुए कोर्ट के आसपास पुलिस बल मुस्तैद किया गया था।