कई बार लगा प्रतिबंध, फिर भी पटाखे बनाने की मिली अनुमति

स्वतंत्र समय, हरदा

राहटा खुर्द में मजदूरों को निगलने वाली बारूद की फैक्ट्रियां नियमों के विरुद्ध आज भी चल रही है, कई लोगों की जान जा चुकी है, सितंबर अक्टूबर 2022 में 40 दिन तक नियम विरुद्ध चल रही रहटा खुर्द की फैक्ट्री को सील कर दिया गया था, क्योंकि इन फैक्ट्री में अवैध रूप से बारूद का भंडार मिला था, 40 दिन तक बंद रहने के बाद दीपावली पर कलेक्टर ऋषि गर्ग ने 12 अक्टूबर 22 को सरफराज और मोहसिन को बांड भरकर शर्तों पर सिर्फ पटाखा विक्रय करने की अनुमति दी थी, लेकिन अब उसी जगह पर नियम विरुद्ध सुतली बम का निर्माण किया जा रहा है आने जाने वाले निकलने वाले लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर सुतली बम का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सप्लाई महानगरों तक पहुंचाई जा रही है, पूर्व मे नियम विरुद्ध चलने वाली इन फैक्ट्री में मजदूरों की जान जा चुकी है जिनके कैस चल रहे हैं, गरीब मजदूरों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है उन्हें ना तो मुआवजा मिला है ना बीमा मिला है लेकिन नियमों को तक पर रख कर बारूद का अवैध कारोबार करने वाले धन्ना सेठ और संचालक अधिक धन कमाने के लालच में न केवल प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं।

15 अक्टूबर 2022 को जीएसटी विभाग ने भी ठोंका था 10 लाख से अधिक का जुर्माना

15 अक्टूबर 2022को जीएसटी विभाग के आयुक्त लोकेश कुमार जाटव एवं नीरज कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर जीएसटी टीम द्वारा हरदा के पटाखा व्यापारी मोहसीन एवं सरफराज के गोदामों पर छापामार कार्रवाई और जांच के बाद जीएसटी विभाग द्वारा10 लाख 12 हजार की टेक्स पेनाल्टी लगाई गई थी जांच में पाया गया था,मोहसिन एवं सरफराज के द्वारा गलत तरीके से पटाखों की बिक्री की जा रही थी जांच में उनका अकाउंट शार्ट पाया गया था। बिना बिल के माल बेचने पर एवं दस्तावेजों की। इधर एक ही जगह पर अलग-अलग नाम से बेचने का लाइसेंस लेकर फैक्ट्री संचालित की जा रही है पटाखा बेचने के बजाय पटाखों का निर्माण किया जा रहा है वह भी विस्फोटक अधिनियमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, यदि प्रशासन द्वारा राहटा खुर्द में नियम विरुद्ध चलने वाली फैक्ट्री को जांच करने के बाद कार्रवाई कर बंद नहीं किया गया तो फिर से कोई बड़ी हानि हो सकती है।

शासन को गुमराह  कर रहे हैं अवैध कारोबारी

आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2022 को रात में की गई कार्रवाई के दौरान उक्त फटाका संचालकों के गोदाम और फैक्ट्रियों पर अवैध रूप से बारूद का भंडार पाया गया था। इसी के चलते 27 अक्टूबर को प्रशासन द्वारा गोदाम और फैक्ट्रियों को सील किया गया था एवं क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जांच करने के बाद जीएसटी विभाग द्वारा 10 लाख से कि अधिक की पेनल्टी लगाई गई था।  सहायक आयुक्त निर्मल कुमार परिहार न कि आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार उक्त पटाखा व्यवसायियों की दुकान और गोदाम की जांच एवं कार्रवाई की थी। 1 अक्टूबर 2022 की रात में मिला था प्रशासन को जखीरा बंद कर दी थी फैक्ट्री, फिर उसी राह पर कारोबारी सरफराज और गुलाम हुसैन की पटाखा फैक्ट्री पर लगा प्रतिबंध कलेक्टर द्वारा बांड भरवाने के बाद हटा दिया गया था। 1 अक्टूबर को अतिरिक्त कलेक्टर जेपी सैयाम और श्रुति अग्रवाल द्वारा रात में छापामार कार्रवाई कर फैक्ट्री और गोदामों को सील किया गया था। जिसकी लगभग 1 महीने तक जांच चली थी। जांच के बाद कलेक्टर ऋषि गर्ग ने पटाखा फैक्ट्री के सरफराज खान एवं गुलाम हुसैन को नोटिस जारी किए थे।