गीला-सूखा कचरा अलग नहीं पाया गया तो नहीं होगा भुगतान

स्वतंत्र समय, उज्जैन

डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहनों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग ना पाए जाने पर संबंधित एजेंसी तथा आईईसी एजेंसी को सितंबर माह का भुगतान नहीं किया जाए। साथ ही इन पर जुर्माना लगाए जाने की कार्रवाई की जाए। यह निर्देश निगम आयुक्त  रौशन कुमार सिंह ने दिए हैं।

ग्राण्ड होटल पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में निगम आयुक्त ने कचरा कलेक्शन संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए इस वर्ष का संपूर्ण ब्यौरा देखा। आपने पाया कि गत कुछ माह से विशेष कर अगस्त, सितंबर माह में गीला और सूखा कचरा के कार्य में लापरवाही की गई है। कचरा कलेक्शन वाहनों से जो कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड गोंदिया पहुंचाया जाता है, उसका रिकॉर्ड देखने पर पाया गया कि इन वाहनों के माध्यम से अगस्त और सितंबर में अधिकांश मिक्स कचरा पहुंचाया गया है। इस पर निगम आयुक्त ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट और आईईसी एजेंसियों पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए इन्हें भुगतान किए जाने वाले बिलों का सितंबर माह का भुगतान न किए जाने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही निर्देशित किया गया कि जितने वाहनों से मिक्स कचरा प्राप्त हुआ है उन वाहनों की संख्या अनुसार प्रति वाहन जुर्माना वसूल किए जाने की कार्यवाही की जाए।   निगम आयुक्त ने निर्देशित किया कि ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट हो या आईईसी एजेंसी आपको जो बड़ी राशि का भुगतान किया जाता है इसका उद्देश्य यही है कि आप सफाई और स्वच्छता के मापदंडों अनुसार नगर निगम की व्यवस्था के अंतर्गत अपनी भूमिका निभाएं, किंतु यदि आपके द्वारा अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं किया जाता है तो अब और अधिक सख्त कार्यवाही की जाकर अब आपके विरुद्ध ब्लैक लिस्ट किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

स्वास्थ्य अधिकारी विशेष ध्यान दें

निगम आयुक्त  रौशन कुमार सिंह ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने क्षेत्र में नियुक्त स्वास्थ्य निरीक्षक, मेट और दारोगा पर विशेष रूप से नियंत्रण रखते हुए सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। सवेरे 6 बजे उठ कर स्थल पर पहुंचें, इन्हें सचेत करें और जो पालन ना करें उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें।