जिले में धारा 144 लागूः जुलूस, सभा, धरना, प्रदर्शन के लिए लेनी होगी अनुमति

स्वतंत्र समय, भोपाल

नवदुर्गा महोत्सव, दशहरा व दीपावली सहित अन्य त्यौहारों और  विधानसभा आम निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए शहर सहित जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इस आदेश के जारी होने से बिना अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, मौन जुलूस, सभा, आमसभा व धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आयोजन में धारदार एवं मौथरे हथियार मसलन तलवार, लाठी, फरसा, बरछी एवं किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र आदि नहीं ले जा सकेंगे। यह आदेश आगामी दो माह तक लागू रहेगा और उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा। कार्यक्रम करने से पहले अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभाग एक से अधिक आयोजन होने की स्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी। किसी भी प्रकार के कटाउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झण्डे इत्यादि पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के खिलाफ नारे या भडक़ाऊ भाषा का इस्तेमाल किसी भी सार्वजनिक व निजी स्थान पर पूर्णत: प्रतिबंध है।

बाजारों में रहेगी भीड़

अक्टूबर व नवंबर में बड़े त्यौहार हैं। इन त्यौहार की वजह से बाजारों में भी भीड़ रहेगी। यदि भीड़ भरे बाजारों से रैली व जुलूस निकालते जाते हैं तो लोगों को परेशानी हो सकती है। अनुमति के वक्त आवेदन का भी परीक्षण होगा।

इस पर लागू नहीं रहेगा

नव दुर्गा से पारिवारिक आयोजन शुरू हो जाते हैं। देवठान के बाद शादी-समारोह की शुरुवात होगी, लेकिन प्रशासन ने इन आयोजनों को धारा 144 के दायरे बाहर रखा गया है। पारिवारिक व विवाह समारोह, बरात के लिए अनुमति नहीं लेना होगी।

इस पर लागू होगा आदेश

सोशल मीडिया (फेसबुक, वाट्सएप, ट्वीटर) भडक़ाऊ पोस्ट नहीं कर सकते हैं और फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित है। किसी की संपत्ति पर आपत्तिजनक व भडकाऊ नारे लिखने पर भी प्रतिबंध लगाया है।

अब एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशनों पर रहेगी चुनाव आयोग की नजर

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। आयोग की नजर इस बार एयरपोर्ट, हवाई पट्टियों और रेलवे स्टेशनों पर उतरने वालों पर भी रहेगी। विमानन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। ऐसा पहली बार होगा कि हवाई पट्टियों पर उतरने वाले विमानों और हेलीकाप्टरों के यात्रियों की जांच होगी। विमानन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गैर वाणिज्यिक हवाई पट्टी / हेलीपेड (ऐसे विमानतल जिनका संचालन एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया नहीं करता) के जरिये अनाधिकृत अस्त्र-शस्त्र, निषिद्ध वस्तुओं तथा संदेहजनक मुद्रा / सोना-चांदी का परिवहन चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से नहीं किया जाएगा। विमान या हेलीकाप्टर से उतरने वाले प्रत्येक व्यक्ति अथवा सामान (जब तक कि उन्हें छूट प्राप्त न हो) की आवश्यक जांच की जाएगी। यदि कोई अनाधिकृत अस्त्र-शस्त्र, निषेध वस्तुएं, 50 हजार रुपये की नकदी से अधिक प्राप्त होता है, तो आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। यद्यपि, हवाई पट्टी या एयरपोर्ट पर उतरने वाले व्यक्ति के तलाशी तब तक नहीं ली जाएगी, जब तक कि इस संबंध में कोई विशिष्ट आदेश न हो। हवाई पट्टियों पर उतरने वाले वीवीआइपी और वीआइपी की तलाशी नहीं ली जाएगी।