विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही जिलेभर में आचार संहिता लागू

स्वतंत्र समय, नर्मदापुरम

विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर सोमवार को कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह की उपस्थिति में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की गई। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन शेड्यूल एवं निर्वाचन के लिए प्रशासन द्वारा की गई तैयारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ एसएस रावत, उपजिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह, नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर पंकज दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।

कलेक्टर नीरज कुमार सिंह बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए नोटिफिकेशन 21 अक्टूबर शनिवार को जारी किया जाएगा। जिसके साथ ही 30 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र संबंधित रिटर्निग ऑफिसर कार्यालय के निर्धारित स्थान पर प्राप्त किए जाएंगे। 31 अक्टूबर तक प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थी 2 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 17 नवंबर शुक्रवार को जिले में मतदान किया जाएगा। मतगणना 3 दिसंबर रविवार के दिन की जाएगी। इसके लिए संभागीय आईटीआई को मतगणना केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया हैं।

कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 9 लाख 40 हजार 69 हैं। जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 4 लाख 86हजार 657 महिला मतदाताओं की संख्या 4 लाख 53 हजार 377 एवं 35 अन्य मतदाता है। 18 से 19 वर्ष आयु के नवीन मतदाताओं की संख्या 43 हजार 603 हैं। जिनमें 23 हजार 797 पुरुष एवं 19 हजार 806 महिला शामिल हैं। जिले में 80 प्लस आयु के मतदाताओं की संख्या 10 हजार 905 है। जिनमें 4 हजार 440 पुरुष एवं 6 हजार 465 महिलाएं शामिल है। मतदाता सूची का लिंगानुपात 931.62 है एवं ईपी रेशों 66.72 हैं। जिले में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 8 हजार 988 है। जिनमें 5 हजार 733 पुरुष एवं 3 हजार 255 महिला शामिल हैं। वहीं सर्विस वोटर की संख्या 1 हजार 894 हैं।। दिव्यांग और 80 प्लस आयु के मतदाताओं को उनके घर में ही निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।जिले में आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1187 है। जिनमें सिवनीमालवा विधानसभा में 318, नर्मदापुरम  विधानसभा में 238, सोहागपुर विधानसभा में 314 एवं पिपरिया विधानसभा में 317 मतदान केंद्र शामिल हैं।

प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए है। लायसेंस धारकों से उनके शस्त्र निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने की कार्यवाही शुरु कर दी गई है। जिला मार्गो पर 13 स्थानों पर नाकाबंदी की गई है। जिले में 6 स्थैतिक निगरानी दल बनाये गये है। जिले की सीमा पर चैक पोस्ट नाके स्थापित कर स्थैतिक निगरानी दल तैनात किये गये है। जिनके माध्यम से इन मार्गो पर होने वाले आवागमन पर नजर रखी जायेगी। जो अवैध शराब, 50 हजार से अधिक कैश, उपयोगी वस्तुएं आदि की निगरानी की जाएगी। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत पहले 24 घंटे में सभी शासकीय कार्यालयों, 48 घंटे में सभी सार्वजनिक स्थानों एवं 72 घंटे में सभी निजी स्थानों पर जहां बिना अनुमति के प्रचार सामग्री लगाई गई है वहां संपत्ति विरूपण की कार्यवाही की जाएगी।

12 दस्तावेजों के आधार पर होगी मतदाताओं की पहचान

विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये आयोग ने जो 12 दस्तावेज, मतदाताओं की पहचान के लिये वैध माने है, उनमें आधार कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो युक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा संबंधी स्मार्ट कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, पेनकार्ड, भारत का पासपोर्ट, पेंशन का फोटोयुक्त दस्तावेज, शासकीय कर्मचारियों के लिये उनके संस्थान द्वारा जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, दिव्यांगों के लिये यूडीआईडी कार्ड तथा सांसद व विधायकों के लिये जारी परिचय पत्र।

अभ्यर्थियों के एफिडेविट पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे

आयोग द्वारा केंडिडेट एफिडेविट पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर अभ्यर्थियों की प्रोफाइल, नामांकन का स्टेटस तथा उनके द्वारा प्रस्तुत एफिडेविट ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे।

सी-विजिल एप या दूरभाष पर कर सकते हैं शिकायत

पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह ने बताया कि ने जिले में कुल 346 क्रिटिकल एवं 45 वलनरेबल मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। जहां शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिए पर्याप्त बल की व्यवस्था की जा रही है। अपराधिक तत्वों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई जारी हैं। आर्म्स एक्ट अंतर्गत कार्यवाही के साथ ही जिले की सीमाओं पर एफएसटी एसएसटी भी पूरी तरह सक्रिय की गई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से दर्ज करा सकता है। इस एप में आवेदक को शिकायत संबंधी फोटो अथवा वीडियो उसकी लोकेशन के साथ अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के दूरभाष क्रमांक 1950 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। बताया कि निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07574 251292 है।

जिले का सबसे दूर व दुर्गम मतदान केन्द्र हैं नांदिया

सतपुड़ा पर्वत पर स्थित चौरागढ़ महादेव पर्वत के पीछे स्थित जिला मुख्यालय से 165 कि.मी. की दूरी पर मतदान केन्द्र नांदिया विधानसभा क्षेत्र क्र.139 पिपरिया में स्थित हैं। नांदिया मतदान केन्द्र अंतर्गत नांदिया, सूपडोगर एवं विनोरा ग्राम के मतदाता मतदान करने आते हैं। यह शतप्रतिशत जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हैं। इस मतदान केन्द्र में वर्ष 2018 विधानसभा निर्वाचन में 86.27 प्रतिशत एवं वर्ष 2019 लोकसभा निर्वाचन में 87.37 प्रतिशत मतदान हुआ पुरूषों की तुलना में महिला मतदान का प्रतिशत अधिक रहा। वर्तमान में नांदिया मतदान केन्द्र क्षेत्र में 671 मतदाता पुरूष 347 और महिला 324 जेंडर रेशो 933.72 है। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण इस मतदान केन्द्र के लिए विशेष रूप से मतदान दल को वाहन से भेजा जाता हैं। जिला प्रशासन द्वारा नदिया मतदान केंद्र पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी।

17 नवम्बर को होगा मतदान, 3 दिसम्बर को होगी मतगणना

हरदा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन-2023 का कार्यक्रम सोमवार को जारी कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में 17 नवम्बर को मतदान तथा 3 दिसम्बर को मतगणना सम्पन्न होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने बताया कि आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी करते ही आज तत्काल प्रभाव से आदर्ष आचरण संहिता लागू हो गई है।

विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार आगामी 21 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जायेगी, नाम निर्देषन पत्र दाखिल करने का कार्य भी इसी दिन से प्रारंभ हो जायेगा। नाम निर्देषन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है तथा नाम निर्देषन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को की जायेगी। अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 2 नवम्बर निर्धारित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान आगामी 17 नवम्बर को होगा तथा मतगणना आगामी 3 दिसम्बर को सम्पन्न होगी।

जिले में कुल 517 मतदान केन्द्र

कलेक्टर श्री गर्ग ने बैठक में बताया कि जिले में कुल 517 मतदान केन्द्र है, जिनमें से हरदा विधानसभा में 274 तथा टिमरनी विधानसभा क्षेत्र में 243 मतदान केन्द्र है। सी-विजिल एप या दूरभाष पर कर सकते है शिकायत: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गर्ग ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी षिकायत ‘‘सी-विजिल’’ एप के माध्यम से दर्ज करा सकता है। इस एप में आवेदक को षिकायत संबंधी फोटो अथवा वीडियो उसकी लोकेषन के साथ अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के दूरभाष क्रमांक 1950 पर भी षिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07577-225004 है।

आमसभा व रैलियों के लिये ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था

आमसभाओं व रैलियों की अनुमति के लिए ऑनलाइन व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से की गई है। ये अनुमतियां पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी विभिन्न आदेष व सूचनाएं हरदा जिले की वेबसाइट द्धड्डह्म्स्रड्ड.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ पर उपलब्ध है प्रतिबंधात्मक आदेश लागू सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए है। लायसेंस धारकों से उनके शस्त्र निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। अंतर्राज्यी एवं अंर्तजिला मार्गो पर नाका बंदी की जायेगी तथा सीसीटीवी के माध्यम से इन मार्गो पर होने वाले आवागमन पर नजर रखी जायेगी। जिले में 6 स्थैतिक निगरानी दल बनाये गये है। जिले की सीमा पर चैक पोस्ट/नाके स्थापित कर स्थैतिक निगरानी दल तैनात किये गये है। ये नाके टेमागांव, छीपानेर, छिदगांवमेल, हंडिया, पोखरनी व मोरगढ़ी में बनाये गये हैं। इसके अलावा 6 उडऩ दस्ते भी गठित किये गये है।