सहायक शिक्षकों एवं कर्मचारियों को चतुर्थ वेतनमान का लाभ देने मप्र राज्य कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन

स्वतंत्र समय, सीहोर

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने जिले के कर्मचारियों-शिक्षकों को चर्तुथ समयमान क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने आदि के संबंध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है।

ज्ञापन में 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियो-शिक्षकों को चौथा समयमान पदोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग की गई है, मप्र शासन वित्त विभाग के आदेशानुसार कार्यवाही करने की मांग की गई है, मप्र के अधिकांश जिलों मे यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है, सीहोर जिले मे भी डीपीसी की जावे जिससे समय पर सभी कर्मचारियों शिक्षकों को इसका लाभ प्राप्त हो सके अन्यथा मप्र  राज्य कर्मचारी संघ को आन्दोलन के लिए बाध्य होना पडेगा! ज्ञापन सौंपने वालों मे प्रमुख रूप से। संघ का कहना है कि हमारी मांग इस प्रकार है। जिसमें राज्य शासन की सिविल सेवाओं के जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है, उनमें अ व म एवं द वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान देय होगा अर्थात ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें शासकीय सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्ति की तिथि से तीन पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है, को दिनांक 01.07.2023 अथवा इसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता होगी। शासकीय सेवक को चतुर्थ समयमान वेतनमान के लिये सेवा अवधि की गणना, प्रतियोगी। चयन परीक्षा के माध्यम से राज्य शासन के अंतर्गत किसी सीधी भर्ती के पद पर प्रथमवार किये गये कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से होगी।

उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिये शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक होगा जो कि विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिये निर्धारित है। राज्य शासन के ऐसे संवर्ग के ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जिन्हें विशिष्ट योजना के अंतर्गत समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त है, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मंत्रि-परिषद से पृथक से आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। यदि किसी संवर्ग को परिशिष्ट-1 अनुसार निर्धारित चतुर्थ समयमान वेतनमान के तुल्य अथवा अधिक लेवल का वेतनमान प्राप्त हो रहा है, तब उन्हें वर्तमान प्राप्त लेवल का वेतनमान ही प्राप्त होता रहेगा। प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा ज्ञाप क्रमांक एफ 11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर, 2014 एवं जारी अन्य दिशा-निर्देशों में उल्लेखित शर्तें तथा प्रक्रियां पूर्ववत यथा स्थिति लागू रहेंगी। ज्ञापन सौंपने वालों में संतोष शर्मा, गोपाल सिंह ठाकुर, ओपी शर्मा, संतोष सिंह, संतोष जैन, कैलाश पंचाल, अरुण व्यास, विक्रम मेवाड़ा, अभिषेक भार्गव, कुंदन लाल राय, सुधीर खापरे, सिद्धू सिंह ठाकुर, मंजू तिवारी, गायत्री ठाकुर, सुषमा खरते, कृष्ण मुरारी शर्मा, फतेह सिंह, राधेश्याम सिलावट, डीके राय, अंकुर शर्मा और दिनेश शर्मा आदि शामिल थे।