हाई कोर्ट का आदेश: बिना हेलमेट पेट्रोल, दफ्तर में एंट्री और पार्किंग में स्पेस नहीं मिलेगा

स्वतंत्र समय, भोपाल

मध्यप्रदेश में अब दो पहिया वाहन चालकों के अलावा पीछे बैठने वाले को भी हेलमेल पहनना अनिवार्य है। इसमें बिना हेलमेट के वाहन चालकों को न पेट्रोल मिलेगा और न ही सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में एंट्री। भोपाल पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के एसपी को बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस ने 50 दिवसीय चैकिंग अभियान शुरू किया है। इसके अलावा नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध 500 रुपए तक की चालानी कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बसंत कुमार कौल ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रदेश में हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए मुहीम चलाई जा रही है। यातायात पुलिस भोपाल के द्वारा 16 पाइंट पर चैकिंग की जा रही है। अब बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है। यह इसलिए है कि लोगों में हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर अवेयरनेस आ सके।

नहीं मिलेगा पेट्रोल

दूसरी तरफ पीएचक्यू ने वाहन चालकों पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेल का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए पुलिस भी जरूरी कदम उठाने की तैयारी में है। पुलिस पेट्रोल पंपों पर भी तैनात होगी और हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों की निगरानी करेगी। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि पंप मालिक हेलमेट के बिना पेट्रोल न दें। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को भी ऑफिस में हेलमेट लेकर आना अनिवार्य किया गया है, जो भी बिना हेलमेट ऑफिस आएगा, उसे ऑफिस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कंटेनमेंट बोर्ड के माध्यम से, ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाती है, जहां लोग बिना हेलमेट धारण किये हुए आकर वाहन पार्किंग में लगाते है, हेलमेट धारण करने पर ही उनकों वाहन पार्किंग की सुविधा दी जाए। यह भी आदेश में साफ किया है।

स्कूल कॉलेज के लिए भी निर्देश

पुलिस आयुक्त ने स्कूल एवं कॉलेजो के लिए भी निर्देश दिए हैं, इसमें सभी प्रधान अध्यापक प्रधानाचार्य सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करे कि, वह बच्चो को स्कूल व कॉलेज लेकर आते जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र- छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाए।