अटेर विधानसभा के मतदान केन्द्र किशूपुरा पर पुनर्मतदान आज

स्वतंत्र समय, भिण्ड

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र नौ-अटेर के मतदान केन्द्र क्र.71 किशूपुरा नं.तीन पर 21 नवंबर मंगलवार को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा। इस मतदान केन्द्र पर 567 पुरुष मतदाता और 536 महिला मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था।
जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मतदान के आदर्श आचरण संहिता के सभी नियम लागू रहेंगे। मतदान कराने के लिए नए मतदान दल का गठन किया जाएगा। साथ ही नए सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मतदान में पूर्व में हुइ लापरवाही पर पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया है। मतदान केन्द्र पर नई ईवीएम मशीन को मतदान के लिए रखा जाएगा। मतदान के दौरान मतदाताओं को वोट डालने के बाद बाएं हाथ की माध्यमिक में स्याही लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि गोपनीयता भंग होने के संभावित कारण की वजह से पुनर्मतदान कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पोलिंग पार्टी के चारों सदस्यों को निलंबित किया गया है।
कलेक्टर ने बताया कि मतदान के दिन एमसीसी के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। मतदान के लिए आयोग द्वारा जारी 12 पहचान पत्रों में से किसी भी एक पहचान पत्र को मतदान केन्द्र पर लाना होगा तभी मतदान किया जा सकेगा। मतदान केन्द्र में कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। मतदान केन्द्र पर मतदान की पूरी वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जाएगी। मतदान में तीन वैलेट यूनिट का प्रयोग होगा। इसके साथ ही नियमानुसार सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास रिजर्व में भी ईव्हीएम मशीन रहेंगी।

सुबह 5.30 से होगी मॉकपोल की प्रक्रिया

विधानसभा निर्वाचन के तहत विधानसभा क्षेत्र नौ-अटेर के मतदान केन्द्र क्र.71 माध्यमिक शाला भवन किशूपुरा पर 21 नवंबर को सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मतदान शुरू होने के डेढ़ घण्टे पहले सुबह 5.30 बजे से मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह प्रक्रिया अभ्यर्थी या उसके अधिकृत एजेंट की उपस्थिति में होगी।
उल्लेखनीय है कि यदि कोई अभ्यर्थी या उसका एजेंट पुनर्मतदान दिवस को सुबह 5.30 बजे मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं होता है, तो 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा। इसके बाद मतदान दलों और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। न्यूनतम 50 वोट से मॉकपोल किए जाने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा। मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व बैलेट यूनिट एवं वीवीपीएटी को वीवीपीएटी कम्पार्टमेंट में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी की टेबल या मतदान अधिकारी के टेबल पर रखा जाएगा। मतदान को निष्पक्ष निर्भीक और स्वतंत्र बनाने के लिए मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।