स्वतंत्र समय, इंदौर
शहर के चहुंओर फैल रहा प्रॉपर्टी कारोबार इंदौर के साथ ही बाहर के निवेशकों को भी आकर्षित कर रहा है। कॉलोनाइजर जमाने-भर के सब्जबाग दिखाकर खरीदारों और निवेशकों का ध्यान खींच रहे हैं लेकिन कागजी तौर पर वे पुख्ता नहीं हैं। ऐसे में यह निवेश या बुकिंग ग्राहकों को नुकसान पहुंचा सकती है। रियल एस्टेट कारोबारियों, कॉलोनाइजर, टाउनशिप बिल्डर की सरकार की नियामक संस्था, भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने इस साल जनवरी से नवंबर 2023 तक इंदौर की तकरीबन 32 रियल एस्टेट परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन आवेदनों को निरस्त कर दिया है। इस दौरान निवेशकों और खरीदारों को सलाह दी गई कि वे इसमें निवेश, सौदा या बुकिंग नहीं करें अन्यथा यह घाटे का सौदा साबित होगा।
2016 में बना था अधिनियम
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारत के असंगठित रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। रेरा अधिनियम धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों और भ्रामक दावों से पीडि़त घर खरीददार के अधिकारों के संरक्षक के रूप में काम करता है। कुछ को छोडक़र, भारत के लगभग सभी राज्यों ने राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने के लिए राज्य रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ( रेरा ) की स्थापना की है, जैसे कि यूपी रेरा , रेरा गुजरात, रेरा कर्नाटक, रेरा राजस्थान और रेरा महाराष्ट्र, अन्य।
इन्हें किया गया निरस्त…
- वाइब्रेट विनी कमर्शियल- ग्राम बिचौली हप्सी इंदौर
- श्री नाथ हिल्स – ग्राम भाट खेड़ी, महू जिला इंदौर
- दे लैंड मार्क – IDA स्कीम नंबर 94 सेक्टर C, खजराना, इंदौर
- श्री विहार – ग्राम रावेर, तहसील सांवेर, जिला इंदौर
- स्काय फ्लोरेस- निपानिया, इंदौर
- ब्रिज विहार – ग्राम पंचडेरीया, तहसील सांवेर, जिला इंदौर
- सन फ्लावर वैली – ग्राम उमरिया, तहसील महू, जिला इंदौर
- रिडोर इंडस्ट्रियल पार्क – ग्राम टिगरिया बादशाह, हातोद जिला इंदौर
- तुलसी एनक्लेव – ग्राम किशनगंज संतेर, तहसील महू, जिला इंदौर
- भूमि सोलीटायर – महावीर नगर, ग्राम पिपलियाहाना, इंदौर
- रुचि एनक्लेव – निपानिया, इंदौर
- ड्रीम विक्टोरिया – ग्राम पाला खेड़ी, हातोद, इंदौर
- शांति मारवेला – ग्राम उमरिया, तहसील महू, जिला इंदौर
- ओरीयन पार्क – ग्राम सोलसिंदा, तहसील सांवेर, जिला इंदौर
- मिलन ग्रांड – ग्राम बिचौली हपसी इंदौर
- श्री कृष्णा – शंखेश्वर सिटी, ग्राम जाख्या, तहसील सांवेर, जिला इंदौर
- बिल्डवेल एमीनेंस – दिव्य विहार कॉलोनी, ग्राम जाख्या, तहसील सांवेर, जिला इंदौर
- 24 केरट एक्सटेंशन – छोटा बांगड़दा, इंदौर
- उत्कर्ष टेरस – गैलेक्सी पार्क, ग्राम असरावद खुर्द, जिला इंदौर
- शांग्री-ला फेस 3 – ग्राम तलावली चांदा, जिला इंदौर
- सन्मान सिटी – ग्राम खत्री खेड़ी, कनाडिया, जिला इंदौर
- सिल्वर स्काई पार्क – ग्राम राऊ, सेज यूनिवर्सिटी के पास, जिला इंदौर
- ओम आंगन – ग्राम हरसोला, तहसील महू, जिला इंदौर
- ग्राम कनाडिय़ा, जिला इंदौर
- साहिल सत्यराज – बसंत विहार कॉलोनी, इंदौर
- सिंगापुर होम सोल्यूशन – वार्ड 36,खजराना, इंदौर
- श्री सांवरिया जी ञ्चरेडीमेड हब – कृष्णपुरा गली नंबर 3 इंदौर
- द मेंशन – खजराना, जिला इंदौर
- द बिजनेस बे – वार्ड नंबर 43, अनूप नगर, इंदौर
- ओएसटर विला अपार्टमेंट – ग्राम रालामंडल, जिला इंदौर
- फेज 2 – ग्राम निहालपुर मुंडी, तहसील राऊ, जिला इंदौर
रजिस्ट्रेशन चेक कर ही बुकिंग करें…
भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रियल एस्टेट कारोबारियों, कालोनाइजर, टाउनशिप बिल्डर की सरकार की नियामक संस्था है। जो आम जनता के द्वारा प्लॉट, घर, दुकान, मकान, फ्लैट खरीदने के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है।
इन बातों पर पहले गौर करें…
- किसी भी रियल एस्टेट परियोजना, टाउनशिप, कॉलोनी, को डेवलप करने के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
- जहां पर बिल्डर, टाउनशिप प्रमोटरों और कॉलोनाइजर को अपने प्रोजेक्ट से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जमीन, खसरे की खरीदी, बिक्री से लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, डायवर्सन, सभी सरकारी निकायों से परमिशन से लेकर एन ओ सी तक के दस्तावेज देना आवश्यक है।
- इसके अलावा ग्राहकों से टाउनशिप में सुविधाओं से लेकर समस्त निर्माण और विकास के दावे और वादो को समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने का कानूनन शपथ पत्र देना आवश्यक है।