स्वतंत्र समय, तलेन
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के आदेश के अनुसार अगर सब्सिडी लेनी है तो सभी उपभोक्ताओं को अपना बायोमेट्रिक करना होगा। व सभी उपभोक्ता जिनको खातों में सब्सिडी प्राप्त होती है अर्थात डिबीटीएल से जुड़े सभी उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी कार्यालय पर जाकर अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना होगा ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उपभोक्ताओं को संबंधित नगर के गैस कार्यालय पर जाकर अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना होगा अगर ऐसा नहीं तो आने वाले समय में उन्हें गैस सब्सिडी से वंचित रहना पड़ सकता है। गैस उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराने के लिए नगर के संबंधित गैस एजेंसी वितरक के पास जाना होगा वहां पर ई केवाईसी तथा अंगूठा या आंखों के माध्यम से बायोमेट्रिक काम किया जाएगा उपभोक्ता को गैस वितरक कार्यालय पर आधार, गैस डायरी, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या ,बैंक आईएफएससी कोड लाना होगा जिनके के माध्यम से एजेंसी पर ई.केवाईसी की जा रही है आने वाले समय में सब्सिडी में बदलाव भी आ सकता है ऐसे में गैस सब्सिडी गलत खातो या ग़लत हाथों में न पहुंचे इसलिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है जागरूक उपभोक्ता बने अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 के पहले अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व ई.केवाईसी अनिवार्य रूप से करवाएं।
इनका कहना है…
ई केवाईसी नहीं कराने पर आप को गैस सब्सिडी से वंचित रहना पड़ सकता है।
-अजय भट्ट, माहेश्वरी इण्डेन गैस एजेंसी, तलेन।