स्वतंत्र समय, ललितपुर
बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत खतरनाक, गैर खतरनाक व्यवसाय, प्रक्रियाओं में नियोजित बाल एवं किशोर श्रमिक पाये जाने पर जाखलौन, पाली व नाराहट के 07 दुकानदारों को नोटिस जारी की गयी। श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया गया, सहायक श्रम आयुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि जहां बाल श्रम कराया जा रहा है वहां प्रत्येक माह बाल श्रम रोकने के उद्देश्य से निरीक्षण किया जायेगा जिसमें न्यून्तम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 74 विशेष कार्यों हेतु जारी मजदूरी दर यथा कुशल श्रमिक-12,661 रू., अद्र्धकुशल श्रमिक-11,303 रू., अकुशल श्रमिक-10,275 रू. प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है, जबकि प्रकाश में आया है कि सेवायोजकों, दुकानदारों द्वारा न्यून्तम मजदूरी श्रमिकों को नहीं दी जा रही है जानकारी दी गयी कि इससे कम वेतन भुगतान किये जाने पर चालानी कार्यवाही की जायेगी और 10 गुना वसूली की कार्यवाही की जायेगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी डी0पी0 अग्रहरि द्वारा बताया गया कि जनपद को बाल श्रम मुक्त कराये जाने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं एवं बाल कानून का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित सेवायोजकों, दुकानदारों के विरूद्ध नोटिस भेजने के उपरान्त प्राभियोजन दायर करने की कार्यवाही की जायेगी, शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने10 दिसम्बर 2023 तक विशेष अभियान के तहत टीमें गठित की गयी हैं। जिसमें 20 से 70 हजार रूपये तक जुर्माना व 6 माह से 02 साल तक की सजा अथवा दोनों का प्रावधान है।
निरीक्षण के समय पुलिस विभाग से ज्ञानेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष नाराहट मय फोर्स सहित, ए.एच.टी.यू. प्रभारी उदयभान गौतम, इमरान खान हे.कां., कल्पना वाजपेयी कांस्टेबल द्वारा बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी, वैश्यावृत्ति की कानूनी जानकारी दी और ढाबा संचालकों सेवायोजकों, दुकानदारों को जागरूक किया कार्यवाही के दौरान श्रम विभाग के कुलदीप गुप्ता व रामप्रताप सिंह क.आ. भी उपस्थित रहे।