स्वतंत्र समय, भोपाल
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नगर बस सेवा का एरिया बढ़ाकर नगर निगम सीमा से 25 किलोमीटर तक की आबादी में बसों का संचालन करने की अनुमति दी थी। मध्यप्रदेश सरकार ने 25 किलोमीटर का एरिया बढ़ाया। उसके साथ ही पांच गुना ज्यादा टैक्स भी बढ़ा दिया। जिसके कारण नगर बस सेवा के ऑपरेटर बढे हुए टैक्स को घटाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने पिछले कई महीनो से उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके कारण उन्होंने सरकार को हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दिया है। लो फ्लोर बसें और 25 किलोमीटर की नगरीय सीमा से बाहर जाकर जिन बसों का संचालन किया जा रहा है। टैक्स नहीं घटाने की दशा में बसों का संचालन बंद करने की चेतावनी बस ऑपरेटरों ने दी है। बस ऑपरेटरों का यह भी कहना है कि वह 30 प्रति यात्री की दर से केवल नगर निगम सीमा में ही बस संचालित करेंगे। 25 किलोमीटर आसपास के क्षेत्र तक बसों का संचालन बंद कर देंगे। इससे लाखों यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बीसीएल की वर्षों को टैक्स में छूट देने के लिए मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1991 में बदलाव करना होगा।
सरकार द्वारा अभी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है, कि निजी बस ऑपरेटर इस मामले को कोर्ट लेकर जा सकते हैं। सरकार ने उनकी मांग पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।