स्वतंत्र समय, इंदौर
इंदौर प्रीमियम को-ऑपरेटिव बैंक में गृह ऋण घोटाले में पूर्व विधायक व हाल ही में महू से निर्दलीय चुनाव लडऩे वाले अंतर सिंह दरबार समेत 10 आरोपियों को विशेष न्यायालय ने एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है। दरबार पर कोर्ट ने तीन हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। मामला वर्ष 2000 का है। सजा भादंवि की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (डी) और 13(2) के तहत सुनाई गई है। महू विधानसभा क्षेत्र से दरबार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वे भाजपा की उषा ठाकुर से चुनाव हार गए थे।
इनाम की घोषणा भी
दूसरी ओर इंदौर में प्राणघातक हमला करने के आरोप में फरार कांग्रेस नेता दिनेश मल्हार व उनके साथियों पर पुलिस ने तीन-तीन हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है। आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। भाजपा विधायक मधु वर्मा के समर्थक अरविंद उर्फ सोनू खिल्लारी पर 13 दिसंबर को आरोपियों ने हमला किया था। मधु वर्मा राऊ से विधायक हैं। इस क्षेत्र से पहले कांग्रेस के जीतू पटवारी विधायक थे जो मधु वर्मा से चुनाव हार गए थे। चुनाव के पहले भी इस क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कई बार झड़पें हुईं थीं।
दो बार विधायक रहे दरबार
कांग्रेस नेता अंतर सिंह दरबार महू विधानसभा सीट से 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। साल 1998 और 2003 में चुनाव जीते थे। 2008 और 2013 में कैलाश विजयवर्गीय से हार गए थे। 2018 में बीजेपी की उषा ठाकुर ने उन्हें हराया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में दरबार को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। हार गए। बीजेपी की उषा ठाकुर ने लगातार दूसरी बार उन्हें हराया है।