स्वतंत्र समय, सागर।
सागर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व विधायक शैलेंद्र जैन के खिलाफ मोतीनगर थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया है। भाजापा प्रत्याशी के विरुद्ध यह कार्यवाही बिना सूचना के आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल होने एवं उनकी उपस्थित में मतदाताओं को गिफ्ट बांटने को लेकर की गई है। दरअसल, चुनाव लड़ रहे किसी भी अभ्यर्थी का बगैर किसी सूचना के किसी आयोजन में शामिल होना और उनकी उपस्थिति में मतदाताओं को प्रलोभन देने गिफ्ट बंटवाना आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। 5 नवंबर को साहू समाज धर्मशाला में हो रहे एक कार्यक्रम में पहुंची निर्वाचन मामले की जांच टीम ने पाया कि सागर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन की उपस्थिति में कार्यक्रम स्थल पर गिफ्ट पैकेट में बर्तनों का वितरण तथा भोजन की व्यवस्था की गई है, जो यह संदेह उत्पन्न करता है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए यह कार्य किया गया है। प्रत्याशी शैलेंद्र जैन का यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125(1) के तहत भ्रष्ट्र आचरण की श्रेणी में आता है। इसकी शिकायत रिटर्निंग अधिकारी सागर विधानसभा क्षेत्र द्वारा मोतीनगर थाने में की गई। विवेचना के पश्चात भारतीय दंड संहिता की धारा 171(बी) एवं सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन होना पाया गया। जांच के आधार पर पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन एवं कार्यक्रम के आयोजक के विरुद्ध धारा 188 और 171 (बी) भारतीय दंड संहिता, धारा 125(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया है।
महिलाओं को गिफ्ट के रूप में बांटे जा रहे थे बर्तन सेट
सागर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में बताया गया था कि 5 नवंबर को दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि साहू समाज धर्मशाला में बिना अनुमति के एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसमें लगभग 4000 महिला एवं पुरुष उपस्थित है। उक्त सूचना के प्राप्त होते ही मौके पर एफएसटी एवं वीएसटी दल को रवाना किया गया। मौके पर पहुंचकर संपूर्ण कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई गई। वीडियो का दल द्वारा अवलोकन किया गया। वीएसटी दल के द्वारा अवलोकन के उपरांत प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि कार्यक्रम स्थल पर लगभग 1500 कुर्सियां लगी हुई थी। मंच भी बनाया गया था। मंच पर अन्य लोगों के साथ भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन भी उपस्थित थे। वीडियो के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि कार्यक्रम में महिलाओं को बर्तन के सेट गिफ्ट पैक के रूप में वितरित किये जा रहे थे। बर्तनों की गिफ्ट खुलवाने पर उसमें एक थाली, दो गिलास, दो कटोरी, एक चम्मच सभी स्टील के एवं लाल सफेद थैले में थे। ऐसे लगभग 2500 से 3000 पैकेट को कार्यक्रम स्थल से वितरित किया जाना पाया गया। कार्यक्रम में सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई थी। साथ ही टेंट लगाकर हाल में मेट भी बिछाया गया था। लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित 25 पानी के कैंपर मय डिस्पोजल गिलास के उपलब्ध थे। कार्यक्रम में हुए उक्त व्यय के संबंध में भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। इस प्रकार जांच दल को मिले साक्ष्यों के आधार पर यह संदेह उत्पन्न हुआ कि किसी अभ्यर्थी का बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यक्रम में उपस्थित होना आदर्श आचरण संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। जिस पर आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया है।
कांग्रेसी मित्रों ने षड्यंत्र कर झूठी एफआईआर दर्ज कराई: जैन
आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए सागर से भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन ने कहा कि साहू समाज के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया था। अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मैं वापस आ गया था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे कांग्रेसी मित्रों ने षडय़ंत्र पूर्वक मेरे खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उनके पास मुद्दों का अभाव हो गया है। उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। इसलिए इस तरीके के ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे है। सागर की जनता सब जानती है, वही इसका जवाब देगी। निर्वाचन आयोग के समक्ष भी मैं अपना पूरा पक्ष रखूंगा।