भ्रष्ट थानेदार, जेई सहित लिपिक को न्यायालय ने सुनाई सजा

स्वतंत्र समय, सीधी

जिला न्यायालय सीधी के विशेष न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार के मामले में तीन आरोपियों को कठोर कारावास सहित अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस संबंध में मीडिया सेल जिला न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मझौली थाना अंतर्गत पथरौला चौकी में पदस्थ तत्कालीन उपनिरीक्षक को लोकायुक्त पुलिस द्वारा रिश्वत लेते पकड़ा गया था, मामले में विशेष न्यायालय सीधी ने आरोपी को कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।
बताया गया कि चौकी प्रभारी कमलाकर सिंह स्थानीय पथरौला निवासी से निर्विध्न घर का निर्माण होने के एवज में 15 हजार रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत न देने पर उसे आए दिन प्रताडित किया जाता था। जिससे पीडि़त द्वारा लोकायुक्त पुलिस रीवा के पास साक्ष्य के साथ शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत की प्रामणाकिता सिद्ध होने पर दविश देकर 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते चौकी प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कागजी कार्रवाई पूर्ण होने के बाद प्रकरण को विशेष न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपी कमलाकर सिंह को तीन वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।

रिश्वत के आरोपी जेई को चार वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

एमपीईबी कार्यालय मझौली में पदस्थ जेई के द्वारा बिना कनेक्शन के बिजली जलाते हुए एक प्रकरण तैयार किया गया था, प्रकरण को कमजोर कर कम जुर्माना लगाने का लालच देकर 15 हजार रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। प्रकरण में विशेष न्यायालय सीधी ने आरोपी को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। बताया गया कि मझौली जेई नरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा स्थानीय निवासी शिवकुमार पिता गंगा प्रसाद साहू को बिना कनेक्शन बिजली जलाते हुए पकड़ा गया था, प्रकरण को कमजोर करने के लिए 15 हजार रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। जिसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस रीवा के पास की गई, पुलिस द्वारा 19 दिसंबर 2016 को रिश्वत लेते जेई को रंगो हाथो गिरफ्तार किया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपी जेई को चार वर्ष सश्रम कारावास व आठ हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।

शिक्षा विभाग कार्यालय में पदस्थ लिपिक को 4 वर्ष का कठोर व 8 हजार का अर्थदंड

जिला शिक्षा विभाग कार्यालय मे पदस्थ लिपिक हनुमान प्रसाद शुक्ला के द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुरहट के शिक्षक रामकृष्ण श्रीवास्तव के निलंबन की बहाली के नाम पर 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई थी। इस पर भी लोकायुक्त रीवा की पुलिस ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए मामला पंजीबद्ध किया था।आरोपी हनुमान प्रसाद शुक्ला के खिलाफ चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।