स्वतंत्र समय, भोपाल
कटनी जिले के विजयराघवगढ़ के अनुभागीय अधिकारी राजस्व ने रिश्वत लेते ट्रेप होने पर निलंबित किए गए पटवारी राजभान त्रिपाठी को पटवारी पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। विशेष न्यायालय द्वारा निलंबित पटवारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4 हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। बर्खास्त पटवारी राजभान त्रिपाठी को लोकायुक्त जबलपुर द्वारा रिश्वत लेते हुए ट्रेप होने के बाद विशेष न्यायालय में चालान पेश किए जाने पर 14 नवंबर 2017 को विजयराघवगढ के एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया था। इसके बाद आरोप प्रमाणित होने पर विशेष न्यायालय द्वारा निलंबित पटवारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4 हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। कोर्ट ने निर्देशित किया है कि अभियुक्त द्वारा अर्थ दंड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम करने की दशा में 6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा, तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4 हजार रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया।