स्वतंत्र समय, ग्वालियर
हाईकोर्ट ने वन विभाग में पदस्थ फॉरेस्ट रेंजर पर दर्ज दुष्कर्म की एफआईआर को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। रेंजर इस समय मध्य प्रदेश के बालाघाट में पदस्थ है। उसकी ही एक दोस्त ने शादी का झांसा देकर आठ साल तक दुष्कर्म करने फिर शादी से मुकर जाने का आरोप लगाया था।
युवती की शिकायत पर मुरार थाना में फॉरेस्ट रेंजर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। रेंजर आकाश राजपूत ने न्यायालय में याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए इस मामले में टिप्पणी की है कि पहली बार कथित रूप से दोनों के बीच संबंध बने थे, उस समय पीडि़ता बालिग थी। पीडि़ता परिणाम को समझने में सक्षम थी। इस रिश्ते में वह अपनी इच्छा से जुड़ी थी। आठ साल तक शारीरिक संबंध बनाने के दौरान कोई शिकायत नहीं की। जब शादी करने से इनकार किया तो फॉरेस्ट रेंजर पर एफआईआर कराई। अब वादा तोडऩे को झूठा वादा करना नहीं कहा जा सकता। सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद एफआईआर के आधार पर मामले की ट्रायल जारी रखना कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग करने जैसा होगा और न्याय मिलने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।
ये है पूरा मामला
दतिया के इंदरगढ़ निवासी 26 वर्षीय युवती साल 2014 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। वह यहां बहोड़ापुर शब्द प्रताप आश्रम के पास किराए पर रहती थी। कोचिंग पर उसकी पहचान अप्रैल 2014 में मुरार तिकोनिया निवासी 30 वर्षीय आकाश राजपूत से हुई थी। दोनों में पहले बातचीत शुरू हुई। इसके बाद फोन पर बातचीत होने लगी। छात्रा की मुरार थाना में शिकायत के अनुसार 29 जनवरी 2015 को आकाश ने छात्रा को मिलने के लिए अपने घर तिकोनिया बुलाया था। जब छात्रा वहां पहुंची तो आकाश के घर पर कोई नहीं था। यहां आकाश ने प्यार का इजहार कर जबरदस्ती उससे सबंध बनाए। जब छात्रा ने कहा कि उसके साथ ऐसा क्यों किया तो आकाश ने कहा कि मैं तुम्हे ऐसे नहीं छोडूंगा तुमसे शादी करुंगा। इसके बाद कई बार उसने बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाए। जब भी उसकी प्रेमिका शादी के लिए कहती थी वह यह कहकर टाल देता था कि पहले वह कुछ बन जाए फिर उसका हाथ थामेगा। दो साल पहले आकाश का सिलेक्शन फॉरेस्ट रेंजर के लिए हुआ था। इसके बाद अचानक उसका व्यवहार बदल गया। अभी वह बालाघाट में पदस्थ है। अब जब भी युवती उससे शादी के लिए कहती तो वह टाल देता था। वह कहता है कि अब वह उससे शादी नहीं कर सकता है। इसी बीच युवती को पता लगा कि वह कहीं और शादी कर रहा है। जिस पर वह 23 अप्रैल 2023 को मुरार थाना पहुंची और मामला दर्ज कराया।
झूठे केस में फंसाने संबंधी स्क्रीनशॉट भी पेश किए
इस मामले में एडवोकेट एपीएस सिसौदिया ने बताया कि कोर्ट में मोबाइल के स्क्रीनशॉट भी प्रस्तुत किए, जिसमें युवती के भाई ने आकाश की मां को शादी नहीं करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। साथ ही युवती और आकाश 2014 से एक दूसरे को जानते हैं। युवती मूलत: दतिया की है, कुछ वर्ष से परिवार के साथ ग्वालियर में रहती है।