व्यापारियों से कहा- चायना डोर का क्रय-विक्रय किया तो होगी कार्रवाई

स्वतंत्र समय, शाजापुर

मौत की डोर के नाम से मशहूर चायना बरेली इस साल भी लोगों की जान पर कहर बरपा रही है और सैकड़ों पक्षियों को मौत के घाट उतारने के बाद मानव जीवन पर भी संकट खड़ा कर रही है। प्रतिबंध के बावजूद बेखौफ होकर बेची और खरीदी जा रही चायना डोर के कारण गतदिनों बाइक सवार युवक का गला कट गया। गनीमत रही कि घायल को समय पर उपचार मिल गया नही तो बड़ी घटना हो सकती थी।
इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने चायना डोर को लेकर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। साथ ही अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जिसके पालन में गुरुवार को पुलिस शहर में चायना डोर की सर्चिंग करती रही। पुलिस ने महूपुरा, चौक बाजार, सोमवारिया बाजार आदि स्थानों पर लगाई गई पतंग दुकानों पर सर्चिंग की। साथ ही व्यापारियों से कहा कि वे चायना डोर का क्रय-विक्रय नही करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चायना डोर के विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध

पतंगबाजी में चायना डोर के उपयोग से आम जनता एवं पशु-पक्षियों के जीवन को बचाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी किशोर कन्याल ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत चायना डोर के उपयोग एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। उल्लेखनीय है कि शाजापुर जिले में संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी करने की परम्परा है। वर्तमान में पतंगबाजी करने के लिए आम जनता द्वारा चीन में बनी चायना डोर का उपयोग किया जा रहा है, जो कि काफी मजबूत होकर उसमें कांच आदि का उपयोग होने के कारण पंतगबाजी के दौरान गला कटने, हाथ कटने आदि की घटनाएं प्रकाश में आई हैं।
आने वाले दिनों में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा तथा बड़ी संख्या में आम जनता पतंगबाजी करेगी और पतंगबाजी के दौरान उक्त चायना डोर का उपयोग किया जाना जन सामान्य किसी भी व्यक्ति एवं परिंदों के स्वास्थ जीवन के लिए घातक हो सकता है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया है कि शाजापुर जिले में कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी के दौरान चीन में बनी चायना डोर का उपयोग एवं संग्रहण नहीं करेगा। पतंग की दुकानों पर चीन में बनी चायना डोर न तो विक्रय के लिए रखी जाएगी और न ही उसका विक्रय किया जाएगा।