10 साल पुराने वाहन नहीं दोड़ेगे दिल्ली की सड़को पर

हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को लेकर नए नियम बनाए है । ये नियम जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इन नियमो के तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल और CNG वाहनों तथा 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। ये नियम दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण और बढ़ते AQI को देखते हुए लिया गया है।

आपको बता दे की AQI यानी की “एयर क्वालिटी इंडेक्स” हवा की शुद्धता को मापने का एक पैमाना है। यह बताता है की हवा कितनी प्रदूषित है या हवा स्वास लेने लायक है या नहीं। ऐसे में दिल्ली सरकार कई सालो से AQI कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हर साल असफल हो जाती है। पिछले मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने AQI कम करने के लिए ओड – इवन सिस्टम की शुरुआत की थी। लेकिन ये नियम कुछ खास कमाल कर नहीं पाया और दिल्ली की हवा जैसी थी वैसी की वैसी ही रही।

AQI के बढ़ने से उत्पन्न होती समस्याए

AOI बढ़ने यानी की वायु प्रदुषण बढ़ने से फेफड़ो का कैंसर, अस्थमा और COPD क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी कई समस्याए हो सकती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2024 के बीच फेफड़ो के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दिए है ।

बीजेपी सरकार के नए नियम कर पाएंगे कुछ कमाल

बीजेपी सरकार ने इस साल पुराने वाहनों और CNG वाहनों पर जो बैंड लगाया है अब देखना ये है की क्या ये नए नियम दिल्ली की प्रदूषित और जहरीली हवाओ का कुछ समाधान कर पाएंगे या ये भी पुराने नियमो की तरह फुश हो जाएंगे ।