भारत सरकार के आदेश के बाद पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का फरमान जारी हो चुका है, और राज्यों की पुलिस तेजी से एक्शन में है। मगर मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने अधिकारियों को सोच में डाल दिया है। यहां 9 ऐसे बच्चे मिले हैं जिनकी मां हिंदुस्तानी हैं और पिता पाकिस्तानी। अब सवाल उठता है – क्या इन बच्चों को पाकिस्तान भेजा जाएगा? मामला इतना आसान नहीं है। एमपी पुलिस ने इस जटिल स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय से सलाह मांगी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये 9 बच्चे इंदौर (4), जबलपुर (3) और भोपाल (2) में रह रहे हैं।
LTV आवेदन ने बढ़ाई माथापच्ची!
इसी बीच एक और पेचीदा मोड़ तब आया जब पता चला कि एक पाकिस्तानी नागरिक ने भारत सरकार के आदेश से महज एक दिन पहले – 25 अप्रैल को – लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) के लिए आवेदन कर दिया था। अब प्रशासन के सामने सवाल खड़ा है – क्या ये शख्स भारत में रह पाएगा या इसे भी वापस भेजा जाएगा?
एमपी में मौजूद 228 पाकिस्तानी नागरिक
एमपी में कुल 228 पाकिस्तानी नागरिक अलग-अलग वीजा पर रह रहे हैं। सरकार के हालिया आदेश में कहा गया है कि 14 लोगों को राज्य छोड़ना था, जिनमें ये 9 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से 3 को पहले ही पाकिस्तान भेजा जा चुका है, जबकि एक नागरिक किसी जरूरी काम से दिल्ली गया है।
अगर नहीं छोड़ा देश तो क्या होगी सजा?
सरकार का रुख सख्त है। जो भी पाकिस्तानी नागरिक तय सीमा से पहले भारत नहीं छोड़ेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सजा के तौर पर उसे 3 साल तक की जेल, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं।
किन्हें मिलेगी राहत?
हालांकि, सरकार के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियम लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) और आधिकारिक वीजा पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इन जटिल मामलों में क्या रुख अपनाती है।