नई दिल्ली। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) सबसे लोकप्रिय है, लेकिन इसके अलावा एक और स्कीम है जो किसानों का भविष्य सुरक्षित कर सकती है। इस योजना का नाम पीएम किसान मानधन योजना है, जिसके तहत लाभार्थी 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं।
पीएम-किसान योजना के तहत सरकार हर साल योग्य किसानों के खाते में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजती है। यह राशि 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। अब तक सरकार 16 किस्तें जारी कर चुकी है और किसान 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच, मानधन योजना किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक शानदार अवसर देती है।
क्या है पीएम किसान मानधन योजना?
पीएम किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन स्कीम है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित आय प्रदान करना है, ताकि उन्हें बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इस योजना के तहत किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
योग्यता और योगदान की शर्तें
इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान शामिल हो सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है। योजना में शामिल होने वाले किसान को अपनी उम्र के आधार पर हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का योगदान देना होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई 18 साल का किसान जुड़ता है तो उसे 55 रुपये मासिक देने होंगे, जबकि 40 साल के किसान को 200 रुपये देने होंगे। खास बात यह है कि जितनी राशि किसान योगदान करता है, उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी उनके पेंशन फंड में जमा करती है।
पीएम-किसान से कैसे जुड़ी है यह स्कीम?
इस योजना की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि इसे पीएम-किसान योजना से जोड़ा गया है। जो किसान पीएम-किसान के लाभार्थी हैं, वे मानधन योजना के लिए अपना मासिक प्रीमियम सीधे सम्मान निधि की किस्त से कटवाने का विकल्प चुन सकते हैं। इससे उन्हें अलग से पैसे जमा करने की चिंता नहीं रहती और प्रक्रिया बेहद आसान हो जाती है। जब पीएम-किसान की किस्त आती है, तो उसमें से प्रीमियम की राशि अपने आप कट जाती है।
कैसे करें मानधन योजना के लिए आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत सरल है। इच्छुक किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक या खाता विवरण
पंजीकरण के दौरान किसान का एक किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए कोई अलग से आवेदन शुल्क नहीं लगता है।
पेंशन का लाभ किसे और कब मिलता है?
जब इस योजना का लाभार्थी 60 साल का हो जाता है, तो उसे हर महीने 3000 रुपये यानी सालाना 36,000 रुपये की पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में आती है। यदि किसी कारणवश लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% राशि (1500 रुपये प्रति माह) मिलती है, बशर्ते पत्नी ने इस योजना का लाभ न लिया हो।