अपोलो फार्मेसी में बिना अनुमति फूड बिक्री, प्रशासन ने बंद कराया

इंदौर में मिलावट और फूड सेफ्टी को लेकर सरकार की सख्ती अब ज़मीन पर दिखने लगी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा हाल ही में दिए गए निर्देशों के बाद जिला प्रशासन और खाद्य औषधि विभाग ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पिपलियाहाना स्थित Apollo Pharmacy Unit of Apollo Pharmacies Limited का औचक निरीक्षण किया। यह पूरी कार्रवाई कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर की गई।

बिना लाइसेंस खाद्य उत्पाद मिले, तुरंत बंद कराया विक्रय

निरीक्षण के दौरान परिसर में दवाओं के अलावा कई तरह के खाद्य उत्पाद—जैसे रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज, प्रोटीन पाउडर, इन्फेंट फूड, मल्टीविटामिन फूड सप्लिमेंट आदि—मानव उपभोग हेतु संग्रहित पाए गए। जांच टीम ने पाया कि प्रतिष्ठान के पास खाद्य लाइसेंस/पंजीयन बिल्कुल नहीं था, जबकि फूड प्रोडक्ट का विक्रय जारी था।

परिसर में मौजूद प्रभारी एवं फार्मासिस्ट उजेर खान से आवश्यक दस्तावेज मांगे गए, पर लाइसेंस न मिलने पर जांच दल ने खाद्य पदार्थों की बिक्री को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया।

खाद्य नमूने लिए गए, अब कोर्ट में होगा प्रकरण

टीम ने रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज के दो नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद Food Safety & Standards Act, 2006 के तहत बिना लाइसेंस कारोबार करने का मामला माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट कहा कि शहरवासियों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि सभी नमूनों को विस्तृत विश्लेषण के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आते ही आगे की सख्त वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।