नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में इंदौर की जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी संजय दुबे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी, जो एक कुख्यात भूमाफिया बताया जा रहा है, पर अपनी ही गोशाला में काम करने वाली नाबालिग का यौन शोषण करने और मामले को दबाने के लिए पीड़िता के परिवार को धमकाने का आरोप है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार है।
यह है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, आरोपी संजय दुबे चंदन नगर क्षेत्र का निवासी है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान में उसे पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोप है कि दुबे ने केशव नगर स्थित अपनी गाय के बाड़े (गोशाला) में काम करने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी पिछले तीन साल से उसका यौन शोषण कर रहा था। वह लड़की के साथ गलत हरकतें करता था और उसके शरीर पर बेरहमी से नोचता था।
मारपीट के बाद हुआ था खुलासा
इस घिनौनी करतूत का खुलासा तब हुआ जब कुछ दिन पहले संजय दुबे पीड़िता के साथ मारपीट कर रहा था। इस घटना को पीड़िता के भतीजे और भतीजी ने देख लिया। उन्होंने घर जाकर अपने पिता (पीड़िता के भाई) को इसकी जानकारी दी। जब भाई ने अपनी बहन से पूछताछ की, तो उसने रोते हुए अपने साथ हो रहे तीन साल के शोषण की पूरी कहानी बयां कर दी।
पुलिस में ऊंची पहुंच की दी थी धमकी
सच्चाई सामने आने के बाद जब पीड़िता का भाई उसे शिकायत दर्ज कराने के लिए चंदन नगर थाने ले जाने लगा, तो इसकी भनक आरोपी संजय दुबे को लग गई। उसने पीड़िता के परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। दुबे ने दावा किया कि पुलिस विभाग में उसकी बहुत ऊंची पहुंच है और वह उनके खिलाफ ही झूठा केस दर्ज करवा देगा। इन धमकियों से डरकर परिवार कुछ दिनों तक चुप रहा, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर चंदन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई।
कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी संजय दुबे के खिलाफ बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मिलते ही संजय दुबे फरार हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने इंदौर जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक रघुवंशी ने जमानत का पुरजोर विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 29वीं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती नौशीन खान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी संजय दुबे की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश कर रही है।