शादी सीजन के लिए नई गाइडलाइंस जारी, रात 10 बजे के बाद DJ पर बैन और CCTV लगाना अनिवार्य

देश भर में जल्द शुरू होने वाले शादी सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने शांति, सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। यह दिशा-निर्देश विशेष रूप से मैरिज गार्डन संचालकों, डीजे संचालकों, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों और आयोजनकर्ताओं के लिए हैं, ताकि समारोहों के दौरान आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडवाइजरी का मुख्य फोकस सुरक्षा, ध्वनि नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन पर है।

सुरक्षा और निगरानी पर विशेष जोर

नई गाइडलाइंस के तहत सभी मैरिज गार्डन में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कैमरों को इस तरह से लगाना होगा कि पूरा परिसर, जिसमें प्रवेश और निकास द्वार भी शामिल हैं, कवर हो सके। इन कैमरों को 24 घंटे रिकॉर्डिंग मोड में रखना होगा और फुटेज को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। इसके अलावा, गार्डन, कैटरिंग और इवेंट से जुड़े सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी जरूरी होगा। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने का निर्देश दिया गया है।

रात 10 बजे के बाद DJ पर पूर्ण प्रतिबंध

ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। एडवाइजरी के अनुसार, डीजे और साउंड सिस्टम को केवल निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही बजाया जा सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि रात 10 बजे के बाद तेज आवाज वाले डीजे या किसी भी तरह के लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। गार्डन परिसर के अंदर ध्वनि को नियंत्रित रखने की पूरी जिम्मेदारी मैरिज गार्डन संचालक की होगी।

ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था

अक्सर शादी-समारोहों के कारण लगने वाले जाम से निपटने के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। बारात निकालते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि मुख्य सड़क पर ट्रैफिक बाधित न हो। इसके लिए आयोजकों को अपने स्तर पर वॉलंटियर्स की व्यवस्था करने को कहा गया है। सभी विवाह स्थलों पर मेहमानों के वाहनों के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था करना अनिवार्य है। सड़क पर गाड़ियों का जमावड़ा या अव्यवस्थित पार्किंग पाए जाने पर इसे कानूनी कार्रवाई के दायरे में माना जाएगा।

आयोजन स्थल पर सुरक्षा इंतजाम

किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। सभी गार्डनों में फायर सेफ्टी उपकरण जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट-एड किट और इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था होनी चाहिए। ये उपकरण चालू हालत में हों और उन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ भी मौजूद होना चाहिए। आयोजकों को कार्यक्रम की जानकारी, अनुमानित भीड़ और विशेष व्यवस्थाओं के बारे में पहले से ही स्थानीय पुलिस थाने को सूचित करना होगा।