MP सिविल जज भर्ती: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, SC/ST उम्मीदवारों की चयन सूची में संशोधन का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल जज वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने परीक्षा की मुख्य चयन सूची और प्रतीक्षा सूची में संशोधन करने का आदेश जारी किया है। इस फैसले से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।

हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया, जिनमें चयन प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था। इस आदेश के बाद अब हाईकोर्ट प्रशासन को एक नई और संशोधित सूची जारी करनी होगी।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 की चयन सूची से जुड़ा है। कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि चयन सूची तैयार करते समय आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, SC/ST वर्ग के कई मेधावी उम्मीदवार ऐसे थे, जिनके अंक अनारक्षित वर्ग के कट-ऑफ से भी अधिक थे।

याचिका में दलील दी गई कि आरक्षण के नियमों के मुताबिक, इन मेधावी उम्मीदवारों को अनारक्षित (Unreserved) श्रेणी में जगह मिलनी चाहिए थी। लेकिन, हाईकोर्ट प्रशासन ने उन्हें उनके आरक्षित वर्ग में ही चयनित दिखा दिया।

आरक्षण नियमों का उल्लंघन

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ऐसा करने से आरक्षित वर्ग की सीटें उन मेधावी छात्रों से भर गईं, जो अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य सूची में स्थान पा सकते थे। इसके परिणामस्वरूप, आरक्षित वर्ग के अन्य उम्मीदवार जो कट-ऑफ के करीब थे, वे चयन से वंचित रह गए। इसे आरक्षण नीति का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया।

जस्टिस शील नागू और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने इन दलीलों को स्वीकार किया। अदालत ने माना कि मेधावी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार अनारक्षित सीटों पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट का अहम निर्देश

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि चयन सूची को फिर से तैयार किया जाए। अदालत ने हाईकोर्ट प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे:

1. एक संशोधित मुख्य चयन सूची और प्रतीक्षा सूची तैयार करें।

2. SC और ST वर्ग के उन सभी उम्मीदवारों को, जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में स्थानांतरित करें।

3. इस प्रक्रिया से आरक्षित वर्ग में जो सीटें खाली होंगी, उन्हें उसी वर्ग के अन्य योग्य उम्मीदवारों से भरा जाए।

इस आदेश के बाद अब जल्द ही एक नई सूची जारी होने की उम्मीद है। इससे कई उम्मीदवारों के चयन का परिणाम बदल सकता है। जो उम्मीदवार पहले सूची से बाहर थे, उन्हें अब मौका मिल सकता है, जबकि कुछ पहले से चयनित उम्मीदवार सूची से बाहर हो सकते हैं।