रतलाम में 60 मैरिज गार्डन को पुलिस का नोटिस, रात 10 बजे के बाद DJ बजाने पर होगी सख्त कार्रवाई

Ratlam News : रतलाम जिले में शादी समारोहों के दौरान देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायतों पर पुलिस ने अब सख्त रुख अपना लिया है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट और शासन के निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस ने शहर और जिले के करीब 60 मैरिज गार्डन, हॉल और धर्मशाला संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। पुलिस की टीमें अब औचक निरीक्षण कर नियमों का पालन सुनिश्चित करा रही हैं।

एसपी अमित कुमार के आदेश पर यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत एएसपी राकेश खाखा और संबंधित थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में मैरिज गार्डनों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान अधिकारियों ने ध्वनि प्रदूषण के नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी।

रात 10 बजे की समय सीमा तय

पुलिस द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कार्यक्रम में तेज आवाज या अमानक स्तर पर डीजे बजाना प्रतिबंधित है। रात 10 बजे के बाद डीजे का संचालन पूरी तरह बंद करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, ध्वनि की सीमा भी 45 से 55 डेसीबल के बीच ही रखनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

संचालकों के साथ होगी बैठक

मामले को लेकर एएसपी राकेश खाखा ने बताया कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। इसी सिलसिले में शुक्रवार शाम 4 बजे मैरिज गार्डन संचालकों के साथ एक बैठक भी आयोजित की जाएगी।

इस बैठक में संचालकों को नियमों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी और भविष्य की व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को रोकना और आम नागरिकों को होने वाली असुविधा को खत्म करना है।