एमपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग सिस्टम मार्च 2026 तक बढ़ा, मोहन सरकार का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ‘फाइव डे वर्किंग’ (सप्ताह में पांच दिन काम) की व्यवस्था को आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय के बाद अब प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 31 मार्च 2026 तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार तक ही रहेंगे। इसका सीधा अर्थ है कि कर्मचारियों को शनिवार और रविवार को अवकाश मिलता रहेगा। यह व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, जिसकी समय सीमा समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे एक साल से अधिक समय के लिए विस्तारित कर दिया गया है।

कोरोना काल में शुरू हुई थी व्यवस्था

इस व्यवस्था की शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान हुई थी। तत्कालीन सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और दफ्तरों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से 5 डे वर्किंग सिस्टम लागू किया था। शुरुआत में इसे 31 जुलाई 2020 तक के लिए लागू किया गया था। हालांकि, बाद में कर्मचारियों की सुविधा और प्रशासनिक कामकाज को देखते हुए इसे बार-बार बढ़ाया जाता रहा।

समय-समय पर बढ़ती रही मियाद

कोरोना काल के बाद भी इस व्यवस्था को खत्म नहीं किया गया। सरकार ने इसे अलग-अलग आदेशों के जरिए विस्तार दिया। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर इसे 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया था। अब जैसे ही यह समय सीमा नजदीक आ रही थी, सरकार ने नया आदेश जारी कर इसे मार्च 2026 तक के लिए प्रभावी कर दिया है।

कर्मचारियों में खुशी की लहर

सरकार के इस फैसले से मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस व्यवस्था को स्थायी करने की मांग भी कर रहे थे। हालांकि, अभी इसे स्थायी नहीं किया गया है, लेकिन लंबी अवधि के लिए बढ़ाए जाने से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इस आदेश के तहत सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यालयों का समय निर्धारित रहता है।

किन पर लागू होगा नियम?

यह आदेश राज्य स्तर के कार्यालयों के साथ-साथ जिला और तहसील स्तर के सरकारी दफ्तरों पर भी लागू होगा। हालांकि, अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों और कुछ विशेष परिस्थितियों में यह नियम शिथिल हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर प्रशासनिक अमले के लिए शनिवार और रविवार का अवकाश जारी रहेगा।