अगर आपने अब तक अपने PAN कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब सतर्क हो जाने का समय है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक PAN–आधार लिंक कराना अनिवार्य है। तय तारीख के बाद, यानी 1 जनवरी 2026 से, जिन लोगों का PAN आधार से लिंक नहीं होगा, उनका PAN इनएक्टिव कर दिया जाएगा। जैसे-जैसे डेडलाइन नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स के बीच इसे लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है।
वित्त मंत्रालय का नोटिफिकेशन क्या कहता है?
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन व्यक्तियों को पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर PAN जारी किया गया था, उन्हें अब अपना आधार नंबर आयकर विभाग को अपडेट करना होगा। सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाना और फर्जी या डुप्लीकेट PAN कार्ड पर पूरी तरह रोक लगाना है।
PAN इनएक्टिव होने पर क्या-क्या दिक्कतें आएंगी?
अगर आपका PAN आधार से लिंक नहीं है और वह इनएक्टिव हो जाता है, तो इसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंक से जुड़े कई बड़े लेनदेन रुक सकते हैं, साथ ही निवेश, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में भी परेशानी आ सकती है। कुल मिलाकर, फाइनेंशियल प्लानिंग और जरूरी दस्तावेजी काम ठप पड़ सकते हैं।
दोबारा PAN एक्टिव कराने पर देना होगा जुर्माना
अगर किसी वजह से आपका PAN इनएक्टिव हो जाता है, तो उसे फिर से चालू कराया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको आधार लिंक करने के साथ-साथ 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। यानी लापरवाही का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि समय रहते लिंकिंग कर ली जाए और अनावश्यक खर्च से बचा जाए।
घर बैठे आसानी से कर सकते हैं PAN–आधार लिंक
राहत की बात यह है कि PAN और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए आपको किसी दफ्तर या एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए यह काम कुछ ही मिनटों में घर बैठे किया जा सकता है। खास बात यह है कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों यूजर बिना लॉग-इन किए भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
ऑनलाइन लिंक करने की पूरी प्रक्रिया
ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर “Quick Links” सेक्शन में PAN–आधार लिंक का विकल्प दिया गया है। यहां आपको अपना PAN नंबर, आधार नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होती है। डिटेल्स वेरिफाई होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है। OTP डालते ही आपकी लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है और प्रक्रिया पूरी होने पर आपको कन्फर्मेशन मैसेज भी मिल जाता है।
आखिरी तारीख का इंतजार करना पड़ सकता है भारी
अक्सर देखा गया है कि लोग ऐसे जरूरी काम आखिरी समय तक टालते रहते हैं। डेडलाइन के पास आते ही वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे सर्वर स्लो या तकनीकी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। ऐसे में परेशानी और तनाव दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए सलाह यही है कि 31 दिसंबर 2025 का इंतजार न करें और समय रहते PAN–आधार लिंक कर लें।
छोटी सी प्रक्रिया, बड़ा फायदा
PAN–आधार लिंक करना भले ही एक छोटा सा काम लगे, लेकिन इसे नजरअंदाज करने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। समय पर यह प्रक्रिया पूरी करने से न सिर्फ जुर्माने से बचाव होगा, बल्कि भविष्य में किसी भी फाइनेंशियल रुकावट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आज ही यह काम निपटा कर निश्चिंत हो जाएं।