MP में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, 42 लाख नाम हटाए गए, 11.66 लाख नए जुड़े, जानें अपने जिले का हाल

मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन (Draft Voter List 2025) कर दिया है। इस बार की सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिले हैं। आयोग ने प्रदेश भर से करीब 42 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए हैं। इसके साथ ही लाखों नए नाम जोड़े भी गए हैं।

राज्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने जानकारी दी कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई है। हटाये गए नामों में वे लोग शामिल हैं जो या तो अब उस पते पर नहीं रहते, जिनका निधन हो चुका है, या फिर जिनके नाम दो जगहों पर दर्ज थे। यह प्रक्रिया पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है।

कुल मतदाताओं की संख्या में गिरावट

ताजा आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में अब कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 61 लाख 36 हजार 229 हो गई है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के समय प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 64 लाख 76 हजार 210 थी। इस प्रकार, कुल मतदाताओं की संख्या में लगभग 3 लाख 39 हजार की कमी दर्ज की गई है।

क्यों हटाए गए 42 लाख नाम?

आयोग के अनुसार, मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए सघन अभियान चलाया गया था। इस दौरान बीएलओ (Booth Level Officers) ने घर-घर जाकर सत्यापन किया। जांच में पाया गया कि बड़ी संख्या में मतदाता अपने मूल पते पर नहीं मिल रहे थे या उनका निधन हो चुका था। इसके अलावा, दोहरी प्रविष्टि (Duplicate Entries) वाले नामों को भी हटाया गया है। कुल 42 लाख 1 हजार 864 नाम विलोपित किए गए हैं।

11 लाख से ज्यादा नए मतदाता जुड़े

एक तरफ जहां लाखों नाम हटाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ नए मतदाताओं को जोड़ने का काम भी तेजी से हुआ है। प्रारूप सूची में 11 लाख 66 हजार 267 नए नाम जोड़े गए हैं। इनमें वे युवा शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी की है या जो बाहर से आकर बसे हैं।

अब 28 नवंबर तक दावे-आपत्ति का मौका

निर्वाचन आयोग ने आम जनता को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन करवाने का एक और मौका दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आज से लेकर 28 नवंबर तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी।

इस अवधि में विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे:

  • 9 और 10 नवंबर को विशेष शिविर लगेंगे।
  • 16 और 17 नवंबर को भी बूथ स्तर पर शिविर आयोजित होंगे।

इन शिविरों में जाकर नागरिक अपना नाम सूची में चेक कर सकते हैं और जरूरी फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। इसके बाद 24 दिसंबर तक सभी दावों और आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा।

अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को

दावे-आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। यह सूची ही आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए मान्य होगी। आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना नाम सूची में देख लें ताकि अंतिम समय में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।