PAN-Aadhaar Link : सिर्फ 6 दिन बचे, देर होने पर पैन होगा निष्क्रिय

PAN-Aadhaar Link : साल खत्म होने में अब केवल 6 दिन शेष रह गए हैं और इसी के साथ पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख भी बेहद करीब आ गई है। जिन लोगों ने अब तक यह जरूरी काम पूरा नहीं किया है, उनके लिए यह चेतावनी है। 31 दिसंबर के बाद न सिर्फ आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, बल्कि पैन कार्ड की वैधता भी खत्म हो जाएगी। सरकार और आयकर विभाग लगातार इस प्रक्रिया को समय रहते पूरा करने की अपील कर रहे हैं।

पैन–आधार लिंक करना क्यों है अनिवार्य

नियमों के अनुसार, पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अब पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। तय समय-सीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले करदाताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आपकी पूरी वित्तीय पहचान से जुड़ा मामला है।

31 दिसंबर के बाद क्या होगा

आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि पैन–आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इस तारीख के बाद लिंक करने पर 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। यह जुर्माना इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि लिंकिंग की मूल समय-सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है।

लेकिन असली समस्या जुर्माना नहीं है। 3 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, तय तारीख के बाद जिन पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया, उन्हें ‘इनऑपरेटिव’ यानी निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पैन कार्ड सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 के बाद जिन लोगों को नया पैन जारी हुआ है, उनके लिए भी 31 दिसंबर तक लिंकिंग अनिवार्य है।

निष्क्रिय पैन से रुक जाएंगे बैंक और निवेश के काम

अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया, तो सबसे पहले असर बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा। आप नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, इक्विटी या किसी भी तरह के निवेश से जुड़े सभी काम रुक सकते हैं। पैन कार्ड के बिना आपकी निवेश योजनाएं ठप हो जाएंगी।

इसके अलावा, बैंकिंग लेनदेन पर भी कड़े प्रतिबंध लग जाएंगे। एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा नकद जमा नहीं कर पाएंगे। 10,000 रुपये से अधिक के कई ट्रांजैक्शन में परेशानी आ सकती है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड बनवाने या उनका नवीनीकरण कराने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि इन प्रक्रियाओं में पैन अनिवार्य होता है।

टैक्स रिटर्न, रिफंड और टीडीएस पर पड़ेगा असर

निष्क्रिय पैन का सबसे बड़ा नुकसान टैक्सपेयर्स को होगा। आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कोई टैक्स रिफंड पहले से अटका हुआ है, तो वह भी जारी नहीं होगा। इसके साथ ही टीडीएस और टीसीएस की कटौती सामान्य से ज्यादा दर पर की जाएगी, जिससे आपकी आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा।

इतना ही नहीं, आप फॉर्म 26AS नहीं देख पाएंगे और टीडीएस सर्टिफिकेट भी नहीं मिल सकेगा। भविष्य में पैन को दोबारा सक्रिय कराने या नया पैन बनवाने की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है।

इन सभी परेशानियों से बचने का एक ही आसान रास्ता है—31 दिसंबर का इंतजार किए बिना आज ही पैन और आधार को लिंक कर लेना। 1,000 रुपये की लेट फीस भरकर यह काम पूरा करें और अपनी बैंकिंग, निवेश और टैक्स से जुड़ी सभी गतिविधियों को सुरक्षित रखें। समय रहते लिया गया फैसला आपको आगे बड़ी मुश्किलों से बचा सकता है।