31 दिसंबर ITR में त्रुटि सुधारने की आखिरी तारीख, देरी हुई तो रिफंड अटकेगा और लगेगा भारी जुर्माना

ग्वालियर। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दाखिल किए गए आयकर रिटर्न (ITR) में त्रुटियां सुधारने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समयसीमा के बाद गलतियों को सुधारने का अवसर नहीं मिलेगा।

जिन करदाताओं के रिटर्न में गणना, बैंक विवरण या अन्य तकनीकी त्रुटियां पाई जाएंगी, उनका रिफंड रोका जा सकता है। विभाग के अनुसार, समय पर संशोधित रिटर्न दाखिल न करने पर विलंब शुल्क और ब्याज सहित जुर्माना भी देना होगा।

विभाग की चेतावनी

आयकर अधिकारियों ने बताया कि कई करदाताओं के रिटर्न में गलत आय विवरण, बैंक खाता संख्या या TDS मिलान की गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन्हें ठीक करने के लिए करदाता अपने लॉगिन के माध्यम से ‘संशोधित रिटर्न’ दाखिल कर सकते हैं।

समयसीमा के बाद कार्रवाई

31 दिसंबर 2024 के बाद यदि रिटर्न में त्रुटियां बनी रहती हैं, तो रिफंड अटक सकता है और करदाता को आयकर अधिनियम की धारा 234F और 271F के तहत आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।

कर सलाहकारों का मानना है कि समय रहते सुधार करने से ब्याज और दंड से बचा जा सकता है। विभाग ने भी करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम क्षण का इंतजार न करें।