माहेश्वरी कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव झालनी पद पर बने रहेंगे, हाईकोर्ट ने दी राहत

माहेश्वरी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजीव कुमार झालानी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने कॉलेज प्रबंधन द्वारा जारी किए गए उनके निलंबन आदेश पर स्टे (रोक) लगा दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रबंधन की कार्रवाई को खारिज कर दिया और डॉ. झालानी को तत्काल प्रभाव से महाविद्यालय में अपना पदभार पुनः ग्रहण करने का आदेश दिया है।

प्रबंधन और स्टाफ के बीच चल रहा था विवाद

जानकारी के अनुसार, माहेश्वरी कॉलेज में पिछले कुछ समय से आंतरिक कलह की स्थिति बनी हुई थी। कॉलेज प्रबंधन और स्टाफ के बीच विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के केंद्र में कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजीव कुमार झालानी भी थे। प्रबंधन और प्राचार्य के बीच चल रही इस रस्साकशी के चलते प्रबंधन ने सख्त कदम उठाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था।

हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज की कार्रवाई

प्रबंधन द्वारा की गई निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ डॉ. झालानी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रबंधन के फैसले को अनुचित मानते हुए उसे सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया कि निलंबन पर तुरंत रोक लगाई जाए और प्राचार्य को वापस उनकी जिम्मेदारियां सौंपी जाएं।

तत्काल ज्वाइनिंग के निर्देश

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब डॉ. राजीव कुमार झालानी कॉलेज में अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे। न्यायालय ने उन्हें ‘तुरंत प्रभाव’ से ज्वाइन करने का निर्देश दिया है। यह फैसला कॉलेज प्रबंधन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि प्राचार्य और उनके समर्थक स्टाफ सदस्यों के लिए यह एक बड़ी जीत है। इस आदेश के बाद कॉलेज में प्रशासनिक समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है।