सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगते हुए अंतरिम राहत दी है।
अदालत के आदेश के मुताबिक अंतिम निर्णय आने तक 2012 के नियम ही यथावत लागू रहेंगे। नए नियमों के तहत कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकेगी।
नए नियमों पर रोक का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि नए नियमों के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता।
अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केंद्र सरकार से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है।
2012 के नियम रहेंगे लागू
अदालत के निर्देश के बाद अब 2012 में बनाए गए पुराने नियम ही लागू रहेंगे। शैक्षणिक संस्थानों को इन्हीं नियमों का पालन करना होगा।
यूजीसी ने हाल ही में नए नियम जारी किए थे जिन पर विवाद उठा था। कई शैक्षणिक संगठनों ने इन नियमों का विरोध किया था।
अदालत का यह आदेश शैक्षणिक जगत में राहत की सांस लेकर आया है। अब अंतिम फैसला आने का इंतजार रहेगा।