आधार कार्ड (Aadhar Card) आज की जरूरत के लिए सबसे ज्यादा अहम डॉक्यूमेंट में से एक बन गया है। सरकार ने इसको उन अहम डाक्यूमेंट्स में गिना हुआ है और जोड़ हुआ है जिनके बगैर सरकार से जुड़ी कोई भी सुविधाएं मिलना बेहद मुश्किल है। आज के जमाने में आधार कार्ड की जरूरत हर चीज के लिए पड़ती है। फिर चाहे वह बैंक खाता हो या लोन लेना हो या फिर कुछ और सब चीज में आधार कार्ड की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी है।
पैन से आधार को लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो गई. जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, इसका मतलब है कि उनका पैन कार्ड एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो चुका है. पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों को डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, लोन और क्रेडिट से जुड़े कामों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन 10 ऐसे काम, जिसे पैन को आधार से लिंक नहीं कराने वाले लोग नहीं कर पाएंगे.
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, ऐसे कौन-कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो निष्क्रिय पैन के साथ नहीं किए जा सकते हैं.
1. इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसस नहीं किया जाएगा
सीबीडीटी के अनुसार, टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन डीएक्टिवेट पैन का इस्तेमाल करके रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे.
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2. नहीं खुलेगा डीमैट अकाउंट
डीमैट खाता नहीं खुलवा सकेंगे. इसके साथ ही म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए भी 50,000 रुपये ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकेंगे.
3. इक्विटी निवेश पर असर
शेयर के अलावा अन्य किसी सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं किया जा सकता है.
4. ऐसी कंपनियों के शेयर
ऐसी कंपनियां, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हैं. उनके शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता है.
5. गाड़ी खरीद-बिक्री
गाड़ियों को खरीदने और बेचने पर अधिक टैक्स देना होगा.
6. फिक्स्ड डिपॉजिट-सेविंग अकाउंट
पैन को आधार से लिंक नहीं करने वाले बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग खाते को छोड़कर कोई भी अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे. इसके अलावा बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की रकम जमा नहीं कर सकते हैं.
7. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है.
8. इंश्योरेंस पॉलिसी
एक वित्तीय वर्ष में बीमा पॉलिसीयों का प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं भर सकते हैं.