मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर के चर्चित लव जिहाद फंडिंग मामले में आरोपी अनवर कादरी को जमानत प्रदान कर दी है। कादरी पर आरोप था कि वह लव जिहाद की गतिविधियों को आर्थिक मदद पहुंचा रहे थे।
क्या है पूरा मामला
इंदौर पुलिस ने अनवर कादरी को लव जिहाद फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार कादरी पर यह आरोप था कि वह संगठित तरीके से लव जिहाद की गतिविधियों को वित्तीय सहायता दे रहे थे।
यह मामला मध्य प्रदेश में काफी चर्चित रहा है। इस केस में पुलिस ने विस्तृत जांच की थी। कादरी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थे।
हाईकोर्ट का फैसला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अनवर कादरी को जमानत दे दी। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया।
जमानत मिलने के बाद कादरी जल्द ही जेल से रिहा हो सकते हैं। हालांकि उन पर लगे आरोपों पर मुकदमा जारी रहेगा।
लव जिहाद कानून और मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत लव जिहाद के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है। इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन के लिए विवाह करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
पुलिस ने इस मामले में कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की थी। जांच में कई महत्वपूर्ण सबूत सामने आने का दावा किया गया था।
आगे क्या होगा
जमानत मिलने के बावजूद अनवर कादरी के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा। अदालत में नियमित सुनवाई होगी और सभी आरोपों पर विचार किया जाएगा।
इस मामले पर सभी की नजरें टिकी हैं। यह देखना होगा कि आगे की कार्यवाही में क्या होता है।