इंदौर में नाबालिग से दुष्कर्म की गंभीर घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रही रैपिडो बाइक टैक्सी पर परिवहन विभाग ने सीधी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ने पहले नोटिस जारी किया और अब पुलिस के सहयोग से ऐप को बंद करवाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।
मोबाइल ऐप से बुकिंग कर मौके पर की जब्ती
गुरुवार को एआरटीओ अर्चना मिश्रा के निर्देश पर एआरटीओ राजेश गुप्ता के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने रैपिडो मोबाइल ऐप के जरिए खुद बाइक टैक्सी बुक की और चालकों को तय स्थान पर बुलवाया। जैसे ही बाइक चालक मौके पर पहुंचे, पहले से मौजूद परिवहन अमले ने बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालन का हवाला देते हुए 12 रैपिडो बाइक टैक्सियों को जब्त कर लिया।
आरटीओ का स्पष्ट दावा: कोई लाइसेंस जारी नहीं हुआ
एआरटीओ ने बताया कि आरटीओ कार्यालय द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध) को भेजे गए पत्र में साफ किया गया है कि इंदौर में रैपिडो बाइक टैक्सी कंपनी को अब तक कोई भी ट्रेड लाइसेंस न तो जारी किया गया है और न ही नवीनीकृत। इसके बावजूद कंपनी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से खुलेआम बाइक टैक्सी सेवाएं चला रही है। इसी आधार पर ऐप को तत्काल बंद करवाने का अनुरोध किया गया है।
कंपनी को नोटिस, जवाब नहीं देने पर होगी एकतरफा कार्रवाई
घटना के बाद रैपिडो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर तुरंत मोबाइल एप्लिकेशन बंद करने और अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि कंपनी तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं देती है, तो उसके खिलाफ एकतरफा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी उठती रही है कार्रवाई की मांग
परिवहन विभाग के अनुसार वर्ष 2021 से 2024 के बीच कई बार संबंधित कंपनियों की मोबाइल एप्लिकेशन बंद कराने और कानूनी कार्रवाई के लिए पत्राचार किया गया था। हालांकि ऐप पर प्रत्यक्ष नियंत्रण न होने के कारण तब यह कार्रवाई पूरी तरह संभव नहीं हो सकी। अब पुलिस की मदद से इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
दुष्कर्म मामले ने बढ़ाई चिंता
गौरतलब है कि इसी सप्ताह शहर में एक बेहद गंभीर मामला सामने आया था, जिसमें रैपिडो बाइक टैक्सी चालक पर 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कपड़े दिलाने के बहाने नाबालिग को अपने कमरे पर बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित बाइक टैक्सी सेवाओं पर सख्त नजर रखनी शुरू कर दी है।