‘द केरल स्टोरी 2’ पर हाईकोर्ट ने लगाई 15 दिन की रोक लगाई: मेकर्स सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील

फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ की रिलीज पर केरल हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। यह फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। रिलीज से एक दिन पहले आए आदेश में अदालत ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई है।
यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया, जिसमें आरोप था कि फिल्म में केरल को गलत तरीके से दिखाया गया है। कोर्ट ने कहा कि प्रमाणन देते समय सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया।
सुनवाई जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की सिंगल-जज बेंच ने की। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में सर्टिफिकेशन प्रक्रिया सवालों के घेरे में है।

“प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमाणन देते समय CBFC ने इन दिशा निर्देशों को ध्यान में नहीं रखा।” — जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस

सीबीएफसी के वर्गीकरण पर अदालत की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान बेंच ने फिल्म को दिए गए वर्गीकरण पर भी सवाल उठाए। अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि फिल्म को ‘A’ की जगह ‘U/A’ प्रमाणपत्र दिया गया। कोर्ट ने संकेत दिया कि कंटेंट और उसके संभावित असर के संदर्भ में बोर्ड का आकलन पर्याप्त नहीं दिखता।

“आपने फिल्म को ‘A’ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया. आपने U/A दिया है।” — जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस

अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक भावनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। कोर्ट के मुताबिक, सर्टिफिकेशन का उद्देश्य सिर्फ तकनीकी अनुमति देना नहीं, बल्कि कानून और सामाजिक संतुलन से जुड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करना भी है।
रिलीज से पहले तेज बहस, मेकर्स की अर्जेंट सुनवाई की मांग
बुधवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता, फिल्ममेकर्स और केंद्र सरकार के बीच तीखी बहस हुई। निर्माताओं की ओर से कहा गया कि फिल्म की रिलीज डेट पहले से तय है और अंतरराष्ट्रीय वितरण से जुड़े वाणिज्यिक कमिटमेंट्स भी हैं। इसी आधार पर अदालत से अर्जेंट रूलिंग की मांग की गई।
इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह जल्दबाजी में आदेश नहीं देगा। अदालत ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें पूरी तरह सुनने के बाद ही फैसला दिया जाएगा। जज ने निर्माताओं को यह भी चेतावनी दी कि वे तेजी से निर्णय के लिए कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश न करें।

“जल्दबाजी में फैसला देने के लिए ‘कोर्ट को घेरने’ की कोशिश न करें।” — जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस

विपुल शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे
फैसले के बाद फिल्म के निर्माता विपुल शाह ने कहा कि वे केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उनका कहना है कि फिल्म की रिलीज, वितरण और प्रदर्शनों की तैयारी पहले से पूरी हो चुकी थी, इसलिए वे कानूनी विकल्प अपनाएंगे।
मेकर्स के लिए यह झटका ऐसे समय आया है जब फिल्म का प्रमोशनल अभियान चल रहा था। टीजर जारी होने के बाद से फिल्म पर विवाद बना हुआ था और इसी क्रम में अदालत में याचिका दायर की गई थी। अब अगला कानूनी पड़ाव सुप्रीम कोर्ट में अपील के रूप में सामने आएगा।
फिलहाल हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश प्रभावी है और 15 दिनों तक फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं हो सकेगी। आगे की सुनवाई और उच्चतम न्यायालय में संभावित अपील से तय होगा कि फिल्म की रिलीज कब और किन शर्तों पर संभव होगी।