एजेंसी, नई दिल्ली
ट्रेन हादसे के दौरान मृतकों के परिजनों तथा घायलों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे ने मुआवजे की राशि में दस गुना इजाफा किया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन हादसों में किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाली राशि में आखिरी बार 2012 और 2013 में बदलाव किया गया था। रेलवे द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक अब ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि में सुधार करने का फैसला लिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक, दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिजनों को अब 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे और साधारण चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपये मिलेंगे। पहले ये रकम 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी। सर्कुलर के अनुसार मृत यात्रियों के आश्रितों को 1.5 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल यात्रियों के आश्रितों को 50,000 रुपये और किसी अप्रिय घटना में साधारण रूप से घायल यात्रियों के आश्रितों को 5,000 रुपये मिलेंगे। पिछली अनुग्रह योजना में यह राशि भी 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी। अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि ये उन सड़क उपयोगकर्ताओं पर भी लागू होगा जो रेलवे की गलती के चलते फाटक दुर्घटना का शिकार होते हैं।