एजेंसी, नई दिल्ली
संसद के विशेष सत्र में पारित किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण बिल) अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर साइन कर दिए हैं। शुक्रवार को भारत सरकार ने इससे जुड़ा गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब इस बिल के अधिनियम बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। संसद के विशेष सत्र में 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में इसे पास किया गया था। नई संसद में पास होने वाला ये पहला कानून है।