स्वतंत्र समय, अशोकनगर
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिला अशोकनगर में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया है कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से राजनैतिक दलों, व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु सभाएं की जाएंगी। इस दौरान बिना अनुमति आमसभा, ध्वनि विस्तार यंत्रों के अनियंत्रित प्रयोग हथियारों का प्रदर्शन, जन समूह के मध्य विभिन्न साधनों से उत्तेजित वक्तव्यों का प्रसारण, आतिशबाजी का अनियंत्रित प्रयोग बिना अनुमति टेन्ट आदि का अस्थाई निर्माण, यातायात में व्यवधान आदि कार्यवाहियां की जा सकती है। जिससे जन आक्रोश उत्पन्न होकर कानून व्यवस्था के विपरीत स्थिति निर्मित हो सकती है जो विधानसभा निर्वाचन की गतिविधियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न करने व शांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधक होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा सोमवार को जिले में सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत निषेधाज्ञाएं आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति के बिना आयोजित न किया जावें। ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जावे। रैली, जुलूस, आदि में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध रहेगा। बिना अनुमति पांडाल आदि निर्माण पर प्रतिबन्ध रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी पर प्रतिबन्ध रहेगा।