स्वतंत्र समय, भोपाल।
हुकुमचंद मिल मजदूरों के मुआवजे के 218 करोड़ रुपए मिल के हजारों मजदूर को देना होंगे। इसी के साथ उनका 32 वर्षों से जारी इंतजार खत्म होने के करीब है। हाई कोर्ट ने मजदूरों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को यह राशि दो सप्ताह में जमा करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। सुनवाई में सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि वह भुगतान को तैयार है, लेकिन उसे समय चाहिए। मजदूरों की ओर से इस पर आपत्ति लेते हुए वकील ने तर्क रखा कि मजदूर 32 वर्ष से भटक रहे हैं। मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिल चुकी है तो भुगतान में देरी क्यों की जा रही है। कोर्ट ने शासन को दो सप्ताह के भीतर मजदूरों के भुगतान के लिए स्वीकृत रकम बैंक में जमा कराने को कहा है।
4 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद में हुआ था निर्णय
12 दिसंबर 1991 को हुकमचंद मिल बंद हो गई थी। इसके बाद से मिल के 5895 मजदूर और उनके परिजन अपने हक के लिए भटक रहे हैं। वर्ष 2007 में हाई कोर्ट ने मजदूरों के पक्ष में 229 करोड़ रुपए मुआवजा तय किया था, लेकिन इसमें से 174 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। इस रकम पर ब्याज का भुगतान भी होना है। 4 अक्टूबर 2023 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने मजदूरों के पक्ष में मजदूरों को 218 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्णय लिया था।
सरकार ने भुगतान के लिए मांगा था समय
मजदूरों की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट धीरजसिंह पवार ने बताया कि शुक्रवार को हुई सुनवाई में शासन के वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार 218 करोड़ रुपए जमा करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाए। पवार ने इस पर आपत्ति ली और कोर्ट को बताया कि मजदूर 32 वर्ष से दीपावली नहीं मना पा रहे हैं। अगर उन्हें समय पर मुआवजा मिल जाएगा तो वे त्योहार मना पाएंगे। इस पर कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर मजदूरों के भुगतान की रकम बैंक में जमा करने के आदेश दिए।