स्वतंत्र समय, आष्टा
म.प्र. शासन से सार्वजनिक सामुदायिक भवन, इण्डोर गेम्स, अन्य सांस्कृतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यो के लिए नगरपालिका परिषद आष्टा द्वारा वर्ष 2000 में निशुल्क मात्र 1 रुपए के भूभाटक पर आवंटित कराई गई भूमि पर वर्तमान नगरपालिका परिषद द्वारा अवैधानिक तरीके से व्यवसायिक दुकानो का निर्माण कर ताबड़तोड़ गुपचुप तरीके से उनके निर्माण हुए बिना ही अपने हितैषियों को अवैध लाभ पहुॅचाने के उद्देश्य से उनकी नीलामी एवं बोली के लिफाफे भी जमा करवा लिए ओर आष्टा नगर के नागरिको को भ्रम एवं संशय में रखकर उक्त अवैध दुकानो का निर्माण कार्य किया जा रहा हैं।
उक्त आशय के आरोप पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश परमार ने वर्तमान नगरपालिका परिषद द्वारा नये बस स्टेंड के सामने स्थित सामुदायिक भवन के पार्किंग स्थल एवं शहीद स्मारक परिसर में व्यवसायिक दुकानो के निर्माण पर आपत्ति लेते हुए लगाये हैं। उन्होने नगरपालिका परिषद आष्टा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को पत्र लिखकर इन व्यवसायिक दुकानो के अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाये जाने की मांग की हैं। उन्होने पत्र में उल्लेखित करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में म.प्र. शासन से निशुल्क भूमि मात्र 01 रूपये के भूभाटक पर लगातार अथक् तथा वैधानिक प्रस्तुतिकरण से आवंटित करवाकर सर्वसुविधापूर्ण कम्यूनिटी हाल का निर्माण करवाया गया था। भूमि आवंटन के आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं कि नगरपालिका इस आवंटित भूमि पर कोई भी व्यवसायिक प्रयोजन जैसे दुकान निर्माण आदि नही किया जायेगा अन्यथा आवंटन स्वत: निरस्त माना जावेगा। पूर्व परिषद द्वारा बनाये गये कम्यूनिटी हाल की सीमा पर बाउड्रीवाल का निर्माण सुरक्षा हेतु किया गया तथा सामने बने शहीद स्मारक को सम्मान देने तथा पार्किग हेतु रोड किनारे पार्किग निर्माण के लिए शहीद स्मारक को कम्यूनिटी हाल के खुले प्रांगण में स्थानांतरित किया गया तथा इंदौर भोपाल राजमार्ग तथा कम्यूनिटी हाल के मध्य के स्थान पर सुंदर पेबर्स लगाकर 2 पहिया वाहनो हेतु पार्किग की व्यवस्था बनवाई गई थी। कम्यूनिटी हाल के लिए जो भूमि शासन से नि:शुल्क व सशर्त मिली थी उसके सामने खुला प्रागंण था, वह व्यवस्थित कार्यक्रमो हेतु सुविधायुक्त शेड निर्माण तीसरे कार्यकाल वर्ष 2014 से वर्ष 2019 में करवाया गया, इसमें उक्त कम्यूनिटी हाल की उपयोगिता ओर बढी। वर्तमान परिषद द्वारा कम्यूनिटी हाल के ओपन स्पेश में पल्लिवित पोषित पौधो को नगरपालिका द्वारा नष्ट कर बनी हुई बाउड्रीवाल को तोडकर व्यवसायिक दुकानो का निर्माण किया जा रहा हैं जो कि अवैधानिक कार्य हैं। इन दुकानो के निर्माण से कम्यूनिटी हाल के सामने पार्किग की जगह को अवैध रूप से नगरपालिका द्वारा उपयोग कर शासन के आवंटन आदेशो की अवहेलना कर दुकानो का निर्माण कार्य किया जा रहा हैं जो कि यातायात सुरक्षा एवं नागरिको की सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णत: अनुचित हैं। सार्वजनिक उपयोग की सशर्त शासन द्वारा आवंटित भूमि को व्यवसायिक उपयोग करने के पूर्व शासन से कोई अनुमति नही ली गई हैं।
मप्र भूमि विकास नियम 2012 के नियमो के अनुरूप भी उक्त निर्माणाधीन दुकाने अवैध हैं। इन दुकानों के निर्माण से बस स्टेंड पर आने वालो यात्रियो, वाहनो एवं सामुदायिक भवन में आने जाने वाले आगंतुको को पार्किंग की समस्या होगी। नागरिको को भ्रम में रखकर इन अवैधानिक दुकानो की नीलामी प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जबकि ये निर्मित होने वाली दुकानो पूर्णत: अवैधानिक हैं तथा किसी भी समय शासन द्वारा इन निर्मित होने वाली दुकानो को अवैध करार कर दिया जावेगा तथा आष्टा के नागरिको को आर्थिक क्षति होगी। इन निर्माणाधीन दुकानो की नीलामी/हस्तांतरण प्रकिया भी म.प्र. नगरपालिका संपत्ति अंतरण नियम 2016 तथा यथासंशोधित नियमो के विपरीत की जा रही हैं। उन्होने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नगरपालिका को व्यापारिक संस्था नही बनाकर विकासोन्मुखी संस्था बनाने की दिशा में काम करने को कहा हैं, क्योकि नागरिको के टेक्स से ये संस्थाये चलती हैं।