एबीवीपी के छात्र नेताओं को हाईकोर्ट से जमानत

स्वतंत्र समय, ग्वालियर

जज के ड्राइवर से कार छीनकर वाइस चांसलर को अस्पताल ले जाने वाले एबीवीपी के दोनों छात्र नेताओं को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने हिमांशु श्रोत्री (22) और सुकृत शर्मा (24) को सोमवार को जमानत दे दी। दोनों को 12 दिसंबर को जेल भेजा गया था। पहले ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका लगाई गई थी। यहां खारिज होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट की जज सुनीता यादव की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए छात्रों की जमानत मंजूर की। पुलिस और किसी भी पक्ष की ओर से छात्रों की जमानत का विरोध नहीं किया गया। आज रात तक कोर्ट के आदेश जेल पहुंचने के बाद छात्र रिहा हो जाएंगे। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह चौहान ने कहा, हाईकोर्ट ने मानवीय संवेदनाओं के आधार पर जमानत स्वीकार की है। मामला क्रिमिनल इंटेंशन का नहीं, जीवन बचाने का है, हम यह बात कोर्ट को समझाने में सफल रहे।

सीएम से लेकर पूर्व सीएम तक हुए थे एक्टिव

दोनों छात्रों के लिए सीएम मोहन यादव से लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान तक एक्टिव हो गए थे। सीएम ने कहा था, हम छात्रों की पूरी मदद करेंगे। पुलिस गंभीर धाराएं लगाने में जल्दबाजी न करे। शिवराज ने जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि यह अलग तरह का मामला है। छात्रों का भाव अपराध करने का नहीं था। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा था,छात्रों की मंशा मानवतावादी थी। कुलपति की जान बचाने के प्रयास में अज्ञानतावश अपराध हुआ।