15 जनवरी 2024 तक जरूर लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं होगी कार्रवाई

स्वतंत्र समय, ग्वालियर

प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए मिली एक महीने की मोहलत, अब 15 जनवरी तक लगवा सकते हैं वाहनों पर नंबर प्लेट। मध्य प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनिवार्यता में एक महीने की छूट मिल गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर पहले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए 15 दिसंबर-23 तक की तारीख तय थी। अब इसमें 15 जनवरी-2024 तक की मोहलत दे दी गई है। इस दौरान परिवहन विभाग पुरानी नंबर प्लेट लगे वाहनों पर कार्रवाई नहीं करेगा। प्रदेश में अंतिम तारीख बीतने तक करीब 32 लाख वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाई थी। जबकि उच्च न्यायालय एवं सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार देश में एक अप्रेल-2019 से पूर्व खरीदे किए सभी श्रेणी के वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाया जाना है। इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने न्यायालय से इसमें और समय मांगा था।

ऐसे लगवा सकते हैं नंबर प्लेट

हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के लिए एजेंसियां, डीलर को भारत सरकार सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिकृत किया है। आवेदक स्वयं भी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर अपनी वाहन निर्माता कंपनी व नजदीकी डीलर को अपने वाहन पर एचएसआरपी लगाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम जारी है। प्रदेश में 30 से 32 लाख वाहनों पर प्लेट लगना शेष है। नंबर प्लेट लगाने के लिए 15 दिसंबर आखिरी तिथि थी, इसके बढ़ाकर 15 जनवरी-24 तक कर दिया है। सभी वाहन चालक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट समय सीमा में लगवा लें, जिससे चालानी कार्रवाई से बच सकें।