MP News: भोपाल में दुकान/रेस्टारेंट को लेकर प्रशासन सख्त, 11 बजे के बाद खुली मिली तो होंगी सील, केवल इन्हें मिली छूट

MP News: भोपाल में प्रशासन नियम को लेकर सख्त दिखाई दे रही हैं। दरअसल, जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि भोपाल में रात में 11 बजे के बाद व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकान नहीं खोले जा सकेंगे। अगर इस आदेश का पालन नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। राजधानी के इतवारा, बुधवारा, पीर गेट, इमामी गेट, भोपाल टॉकीज, काजी कैंप जैसे क्षेत्र और चौराहों पर देर रात तक खुले रहने वाली दुकानों को अल्टीमेटम दिया गया।

अस्पताल एवं मेडिकल रहेंगे मुक्त

जानकारी के मुताबिक बता दे इस आदेश से अस्पताल एवं मेडिकल को मुक्त रखा गया है। लेकिन अगर दुकानों और रेस्टोरेंट वालों ने निर्देशों का पालन नहीं किया तो सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश से अवगत कराने के लिए जिला प्रशासन ने शहर में अनाउंसमेंट भी कर दिया है। हालांकि पुराने शहर के संवदेशनल इलाकों में देर रात तक दुकान चालू रखते हैं। जिसको देखते हुए प्रशासन ने दुकान संचालकों को आदेश का पालन करने के लिए समझाइए भी दे दी है।

11 बजे के बाद नहीं खुली रहेगी दुकानें

अगर प्रशासन की समझाइस के बाद भी दुकान खुली रही तो दुकान और रेस्टोरेंट सील कर दिए जाएंगे। प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं लेकिन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस निर्देश का सख्ती से पालन करवाना। बता दें कि पहले भी प्रशासन इस तरह के निर्देश जारी कर चुका है। सीएम मोहन यादव लगातार अलग-अलग विभागों की समीक्षा कर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे चुके हैं।