प्रदेश में टीडीआर रूल्स के अंतर्गत रिसीविंग एरिया हुआ घोषित

स्वतंत्र समय, इंदौर

नगर निगम सीमा में टीडीआर का उपयोग करने की स्वीकृति निगम सीमा के सम्पूर्ण क्षेत्र में 12.0 मी. से अधिक ऊंचाई के भवनों में टीडीआर का उपयोग करने की अनुमति का अनुरोध गत दिनों किया गया था। यह अनुरोध इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से किया था जिसमें ग्राउण्ड कवरेज को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना भी शामिल था। इस संबंध में महापौर भार्गव द्वारा मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान समक्ष में स्वीकृति देने हेतु अनुरोध भी किया गया था। महापौर के प्रयासों से म.प्र. शासन द्वारा 3 जनवरी को सम्पूर्ण नगर निगम सीमा क्षेत्र को रिसिविंग क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचना प्रकाशित कर 15 दिन में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस पर महापौर भार्गव प्रदेश में टीडीआर रूल्स के अंतर्गत रिसीविंग एरिया घोषित करने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आभार व्यक्त किया गया।

प्रदेश भर को मिलेगा लाभ

महापौर के प्रयास से प्रदेश की समस्त नगरीय निकाय के साथ ही इंदौर की संपूर्ण निगम सीमा क्षेत्र को रिसीविंग क्षेत्र घोषित होने से सडक़ आदि के निर्माण में प्रभावित भू-स्वामियों को टीडीआर नियमों के तहत प्राप्त टीडीआर सर्टिफिकेट का विक्रय सुगम हो सकेगा व शहर के विकास में तेजी आएगी। साथ ही निगम को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

दो गुना एफएआर में निर्माण की पात्रता

ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा वर्ष 2018 में हस्तातंरणीय विकास नियम टीडीआर रूल्स प्रकाशित किए गए, नगर निगम, इन्दौर द्वारा शहर विकास कार्यों के अंतर्गत सडक़ों आदि के निर्माण में निजि भूमियों का अधिग्रहण एवं उपयोग किया जाता है। इसके लिए उन्हें दो गुना एफएआर में निर्माण की पात्रता होती है। शासकीय विभागों द्वारा विकास कार्यों हेतु अधिगृहित किये जाने से भूमि स्वामी को टीडीआर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसका रिसिविंग क्षेत्र में किया जाने पर भूमि स्वामी द्वारा टीडीआर सर्टिफिकेट अनुसार उपयोगकर्ता को विक्रय किया जा सकता है।