स्वतंत्र समय, भोपाल
नियामक आयोग के समक्ष तीनों बिजली कम्पनियों ने घाटे का हवाला देकर लगभग 4 फीसदी बिजली महंगी करने की याचिका दायर की है। वहीं इसमें कुछ प्रावधान ऐसे किए हैं कि अधिक बिजली खपत करने वालों पर दर वृद्धि की मार कम पड़ेगी। छोटे और मध्यमवर्गी उपभोक्ताओं को अधिक महंगी बिजली मिलेगी। 151 से 300 यूनिट बिजली जलाने वाले छोटे और मध्यमवर्गी उपभोक्ताओं को अब लगभग 26 पैसे अधिक प्रति यूनिट चुकाना होंगे। अभी लगभग 6 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट बिजली का बिल आता है। मगर वृद्धि के बाद यह 7 रुपए पार हो जाएगा, लेकिन 300 यूनिट से ज्यादा बिजली जलाने वालों को सिर्फ 7 पैसे प्रति यूनिट का ही भार पड़ेगा।
बिजली कंपनियों ने नए टैरिफ में दरों की बढ़ोतरी करने की याचिका नियामक आयोग में दाखिल की है, जिस पर 22 जनवरी को आयोग आम उपभोक्ताओं से दावे और आपत्तियां लेगा। जबकि केंद्र सरकार ने 14 जून 2023 को दिन में कोयले से उत्पन्न बिजली की जगह पर सस्ती और सौर ऊर्जा का उपयोग ज्यादा होने से दिन के बिजली के दाम 20 फीसदी घटाने संबंधी निर्देश संशोधित बिजली नियम के तहत लागू कर दिए थे। लेकिन बिजली कंपनियों ने इन्हें केवल औद्योगिक और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू करने के लिए प्रस्तावित किया है, जो कि भेदभावपूर्ण है। माना जा रहा है कि इससे ‘ईमानदार’ उपभोक्ताओं पर सबसे अधिक मार पडऩे वाली है।
गौरतलब है कि प्रदेश में मध्यमवर्ग को ईमानदार उपभोक्ता माना जाता है। यह वर्ग ईमानदारी से अपने बिलों का भुगतान करता है। इसको देखते हुए बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को एक और करंट लगाने की तैयारी कर रही हैं। अभी तक 100 यूनिट, 200 यूनिट और 300 यूनिट तक बिजली का घरेलू इस्तेमाल करने वालों के पे स्लैब अलग-अलग होते हैं। प्राय: घरेलू छोटे उपभोक्ता 100-150 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अब ऐसी जानकारी मिली है कि 150 यूनिट के बाद कोई स्लैब नहीं होगा।
अगर 151 यूनिट बिजली का उपयोग किया गया तो हायर स्लैब में चला जाएगा जिससे उपभोक्ताओं को अब बड़े-बड़े बिल मिलेंगे। इस समय सबसे ज्यादा आपत्ति 151 यूनिट खपत को हाइस्लैब करना है। इसमें सीधे तौर पर प्रतियूनिट दर 6.61 रुपए से बढकऱ 6.87 रुपए हो गई। इसमें फिक्स चार्ज की राशि का अंश भी शामिल है। यदि बिजली कंपनी का प्रस्ताव लागू होता है तो 151 यूनिट से ज्यादा खपत करने वालों को बिजली बिल का झटका लगना तय है।
अवैध रूप से डीपी रखकर विद्युत चोरी एवं विद्युत लाईनों
से छेड़छाड़ करने पर ठेकेदार पर एफआईआर
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गुना जिले के आरोन वितरण केन्द्र अंतर्गत बाहुबली कालोनी, राघौगढऱोड आरोन में अनधिकृत रूप से अवैध ट्रान्सफार्मर रखकर विद्युत चोरी करने तथा विद्युत लाईनों से छेड़छाड़ करने के आरोप में ठेकेदार शिवकुमार रघुवंशीपर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के गुना वृत्त के आरोन वितरण केन्द्र अंतर्गत जूनियर इंजीनियर पुष्पराज सिंह द्वारा सहायक अभियंता आशीष सक्सेना, लाइन स्टाफ भूपेन्द्र यादव, लाईन हेल्पर अमरसिंह, आऊटसोर्स कर्मचारी नवल कलावतद्वारा निरीक्षण के दौरान आरोपी ठेकेदार शिवकुमार रघुवंशीएवंधर्मवीर रघुवंशी पुत्र मोहन सिंह रघुवंशी द्वाराबाहुबली कालोनी राघौगढ़ रोड आरोन में अनधिकृत रूप से अवैध ट्रान्सफार्मर रख कर विद्युत लाइनों से छेड़छाड़ कर विद्युत चोरी करते पाए जाने पर थाना आरोन में विद्युत अधिनियम 2003 कीधारा 135 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 379 में आरोपी केविरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।मामले की जांच की जा रही है। कंपनी ने मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विद्युतीय निर्माण कार्य का स्थलनिरीक्षण किया जाए एवं बिना अनुमति के निर्माण कार्य करते पाए जाने वाले ठेकेदारोंके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की।
करते हुए पंचनामा बनाकर फोटोग्राफ लिए जाएं एवं साका बयान लेकरसंबंधित थाने में विद्युत अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायेजाने की कार्यवाही की जाए।
साथ ही संबंधित ठेकेदार को कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।