स्वतंत्र समय, इंदौर
कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशों के परिपालन में जिला प्रशासन एवं पुलिस के संयुक्त दलों द्वारा बुधवार को भी फटाखा फैक्ट्री/गोदामों की जांच की गई। जांच के दौरान लायसेंस की वैधानिकता, सुरक्षा के मापदण्डों आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में अनियमितताएं पाये जाने पर 11 फटाखा दुकानों/ फैक्ट्री/गोदामों को सील किया गया। उक्त संस्थानों के संचालकों के विरूद्ध अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। ज्ञात रहे कि हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुई भीषण आगजनी की दुर्घटना के मद्देनजर कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में सुरक्षा संबंधी सभी उपाय सुनिश्चित कराये जा रहे हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने इंदौर जि़ले के सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों का निरीक्षण करें। निर्देश दिए गए हैं कि पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों में सुरक्षा संबंधी सभी उपाय सुनिश्चित होने चाहिए। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इन पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों की वैधानिकता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी क्रम में इंदौर जिले के एसडीएम एवं तहसीलदारों द्वारा पुलिस बल के साथ निरीक्षण की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आज भी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के साथ अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर पटाखा फैक्ट्री एवं गोदामों का निरीक्षण किया। भिचौली हप्सी की एसडीएम श्रीमती कल्याणी पाण्डे ने बताया कि आज थाना क्षेत्र तेजाजी नगर में राजस्व एवं पुलिस द्वारा सयुंक्त रूप से फटाखे भंडारण के 14 गोदामों का सघन निरीक्षण किया गया । विस्फोटक नियमों का पालन ना किये जाने पर 5 गोदामों के विरूद्ध कार्रवाई की गई। इनमें कैलाद करताल के तीन तथा मौरोद नगर के दो गोदाम सील किये गये।
इसी तरह राऊ क्षेत्र के एसडीएम श्री राकेश परमार द्वारा भी रंगवासा क्षेत्र में दुकानों, फैक्ट्री/ गोदामों का निरीक्षण किया गया। खुडेल क्षेत्र में एसडीएम श्री अजीत श्रीवास्तव द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ जांच की गई। इसी तरह हातोद में भी एसडीएम श्री अजय भूषण शुक्ला द्वारा गोदामों की जांच की गई। इसमें एक फटाके के कारखाने को सील किया गया। जिले में सभी एसडीएम द्वारा फटाखा दुकानों, फैक्ट्री/ गोदामों के निरीक्षण की कार्रवाई जारी है।
जांच में मिली गड़बड़ी
डॉ. अम्बेडकर नगर महू के एसडीएम श्री विनोद राठौर ने बताया कि आज एसडीओपी एवं थाना प्रभारी किशनगंज के साथ पटाखे की दुकानों की जांच की गई। इसमें अनियमितताएं पाये जाने पर ग्राम हरसोला में ओम सांई बाबा एजेंसी प्रोपराइटर जयप्रकाश सुखरानी के गोदाम एवं दुकान को सील किया गया है। इनके पास भंडारण का लाइसेंस था, यह भंडारण के अतिरिक्त कच्चा रॉ मैटेरियल बुलाकर उनको री पैकिंग करके उनका भी विनिर्माण का काम कर रहे थे। इन्होंने शर्तो का उल्लंघन किया है। इनके खिलाफ थाना किशनगंज में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त विजय ट्रेडर्स प्रो.भारत भजनलाल हरसोला की दुकान के लाइसेंस में उल्लेखित क्षमता से अधिक भंडारण पाए जाने से उनकी दुकान को भी सील किया गया है। इसके अतिरिक्त कृति फायर वर्क्स प्रो जितेंद्र पवार, ओम साइ एजेंसी प्रो श्री गिरीश मधुकर तथा शुभम एजेंसी तरफे ललित परानी सभी ग्राम हरसोला इन्होंने लाइसेंस के साथ जो ड्राइंग स्वीकृत है उससे अधिक टीन शेड का अतिरिक्त निर्माण किया है जो शर्तो का उल्लंघन है, उनके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जायेगी।
हातोद क्षेत्र में 5 पटाखा फैक्ट्री-गोदाम सील
हातोद अनुभाग के अंतर्गत स्थित फटाका निर्माण एवं भंडारण इकाइयों की विस्फोटक अधिनियम 2008 तथा अन्य निर्धारित विहित प्रावधानों के अनुरूप संचालन संबंधी जांच की गई। जिनमें इस्माइल पिता मो. हुसैन ग्राम हातोद का आतिशबाजी बनाने का स्थल, महमूद पिता इब्राहीम ग्राम हातोद स्थित आतिशबाजी बनाने का स्थल, विनोद कुमार पिता रूपाजी निवासी हातोद का ग्राम फूल कराडिया स्थित आतिशबाजी बनाने और भंडारण स्थल, शेखर पिता कन्हैयालाल निवासी हातोद का ग्राम मिर्जापुर स्थित आतिशबाजी बनाने का स्थल और महमूद पिता इब्राहीम निवासी हातोद का ग्राम हातोद में स्थित फटाखा और आतिशबाजी रखने का भंडारण स्थल की जाँच की गई। निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने पर इन 5 संस्थानों को सील किये गए। इन सभी इकाइयों की अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुलिस के साथ मौके पर जांच की गई । विस्फोटक अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत इन इकाइयों का संचालन नहीं पाया गया। इस आधार पर इन सभी इकाइयों को सील करने की कार्यवाही कर पंचनामा तैयार किया गया।