RTE: मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर कई योजनाएं चलाई जाती है। जिसके तहत कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को इसका पूरा लाभ मिलता है। वही मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम चलाया जाता है। इसके अंतर्गत गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को ऑनलाइन निशुल्क प्रवेश दिया जाता है।
इसके लिए समय सारणी भी जारी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बता दे राज्य शिक्षा केंद्र के संचार धनराजू एस का कहना है कि 23 फरवरी से 3 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और यह आवेदन आधिकारिक वेबसाइट www.educationportal.mp.gov.in/rte पर जाकर कर सकते हैं। वही ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक 24 फरवरी से 5 मार्च तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केंद्रों में सत्यापन कर सकेंगे।
इस बात का आवेदक विशेष ध्यान रखें कि आरटीई के तहत 7 मार्च को पारदर्शी रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन भी किया जाएगा। हालांकि जो विद्यार्थी पहले चरण में आवेदन नहीं कर सकते हैं। वह दूसरे चरण में प्रवेश के लिए प्रक्रिया कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पोर्टल पर 21 मार्च को शुरू होगी। द्वितीय चरण में 22 से 26 मार्च तक स्कूलों की चॉइस अपडेट की जा सकेगी और ऑनलाइन लॉटरी 28 मार्च को होगी।