स्वतंत्र समय, चेन्नई
मद्रास हाईकोर्ट ( High Court ) ने चुनावी विज्ञापनों से जुड़े मामले में सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति सत्य नारायण प्रसाद की पीठ ने चुनाव आयोग को 17 अप्रैल तक का समय दिया है। पीठ ने यह आदेश डीएमके द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है। पीठ ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया है।
High Court ने चुनावी विज्ञापनों से जुड़े मामले में सुनवाई की
हाई कोर्ट ( High Court ) में लगाई याचिका में कहा गया है कि द्रमुक ने चुनाव आयोग के पास अपने चुनाव प्रचार के लिए ‘स्टालिन भारत की रक्षा करने का आह्वान करता है’ शीर्षक वाले कुछ विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए भेजा था। इन विज्ञापनों में स्टालिन सरकार द्वारा तमिलनाडु में कराए गए विकास कार्यों, उनकी उपलब्धियों का वर्णन था। द्रमुक ने अपने प्रस्ताव में इन विज्ञापनों को टेलीविजन पर प्रसारित करने के लिए सहमति मांगी थी।